किशोरी को भगाने वाले को 10 साल की कारावास

जागरण संवाददाता रुद्रपुर बाजपुर निवासी किशोरी को भगा ले जाने के आरोपित युवक को विशेष

By JagranEdited By: Publish:Wed, 03 Apr 2019 12:16 AM (IST) Updated:Thu, 04 Apr 2019 06:31 AM (IST)
किशोरी को भगाने वाले को 10 साल की कारावास
किशोरी को भगाने वाले को 10 साल की कारावास

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: बाजपुर निवासी किशोरी को भगा ले जाने के आरोपित युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। मामले में साथ देने पर उसकी मां और पिता को भी तीन की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उसकी मुरादाबाद निवासी नाबालिग भांजी बचपन से उसके घर में रह रही थी। 14 नवंबर 2015 को तहरीर सौंप कहा था कि छह सितंबर 2015 की शाम को पड़ोसी विनोद पाल घर आया और उसकी भांजी को बहला फुसलाकर ले गया। काफी खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विनोद की तलाश शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने 24 नवंबर 2016 को विनोद के साथ ही उसके पिता सूरज पाल और मां राधा को भी गिरफ्तार कर लिया था। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला न्यायालय में चला तो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने मामले में छह गवाह पेश किए। इस पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने विनोद को 10 साल की सजा और 90 हजार का जुर्माना तथा उसकी मां-पिता को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।

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