छह सजायाफ्ता और बीस विचाराधीन बंदी छह माह की पेरोल और अंतरिम जमानत पर छूटेंगे

जिला कारागार टिहरी में सात साल से कम सजा वाले मामलों में बंद छह सजायाफ्ता और बीस विचाराधीन बंदियों को छह महीने के पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Sat, 28 Mar 2020 06:08 PM (IST) Updated:Sat, 28 Mar 2020 06:13 PM (IST)
छह सजायाफ्ता और बीस विचाराधीन बंदी छह माह की पेरोल और अंतरिम जमानत पर छूटेंगे
छह सजायाफ्ता और बीस विचाराधीन बंदी छह माह की पेरोल और अंतरिम जमानत पर छूटेंगे

टिहरी, जेएनएन। जिला कारागार टिहरी में सात साल से कम सजा वाले मामलों में बंद छह सजायाफ्ता और बीस विचाराधीन बंदियों को छह महीने के पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। उससे पहले सभी बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और उन्हें विभाग 15 दिन की निगरानी में रखेगा। 

सिविल जज सीनियर डिवीजन अशोक कुमार ने बताया कि टिहरी जिले में सात साल से कम सजा वाले मामलों में छह सजायाफ्ता और 20 विचाराधीन बंदियों को छह महीने के लिए पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। इन सभी बंदियों को डीएम और एसएसपी की निगरानी और निर्देश पर अपने घरों में पहुंचाया जाएगा। इस दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सभी बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही घर भेजा जाएगा और 15 दिन तक सभी को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा जाएगा।

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15 बंदियों को पेरोल पर छोड़ने की सिफारिश

चमोली जिला कारागार से 15 बंदियों को पेरोल पर छोड़ने की सिफारिश की गई है। कोरोना के चलते कोर्ट के आदेशों के चलते बंदियों को पेरोल पर छोड़ा जाना है। जिला कारागार के जेलर प्रमोद पांडे ने बताया कि 13 सजायाफ्ता बंदियों को छह माह की पेरोल पर छोड़ने के लिए शासन को सूची भेजी गई है, जबकि दो विचाराधीन बंदियों को पेरोल के लिए जिला न्यायालय को सूची भेजी गई है। जेलर ने बताया कि सात साल से कम सजा वाले बंदियों कै पेरोल पर छोड़ने का आदेश कोर्ट का है। उन्होंने कहा कि पेरोल आदेश के बाद इन बंदियों को छोड़ा जाएगा।

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