अश्लीलता फैलाने वाले 827 वेबसाइट को बंद करने के आदेश

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संचालित दूरसंचार विभाग ने अश्लीलता फैलाने वाले 827 वेवसाइट को बंद करने के आदेश दे दिए हैं ।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 25 Oct 2018 07:01 PM (IST) Updated:Fri, 26 Oct 2018 08:18 AM (IST)
अश्लीलता फैलाने वाले 827 वेबसाइट को बंद करने के आदेश
अश्लीलता फैलाने वाले 827 वेबसाइट को बंद करने के आदेश

नैनीताल (जेएनएन) : केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संचालित दूरसंचार विभाग ने अश्लीलता फैलाने वाले 827 वेबसाइट को बंद करने के आदेश दे दिए हैं । साथ ही इन वेबसाइट पर लगातार नजर रखी जा रही है और यदि वे अश्लील वीडियो दिखाएंगे तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

गुरुवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमुर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विस्तृत शपथपत्र दाखिल कर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा 27 सितम्बर को जारी आदेशों के क्रियान्वयन की जानकारी दी ।शपथपत्र में बताया गया है कि दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस प्राप्त 827 वेबसाइट संचालकों को अश्लीलता बन्द करने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही इन वेवसाइटों पर लगातार नजर रखने के आदेश सम्बंधित विभागों को दिए हैं ।शपथपत्र में बताया गया है कि 30  अन्य वेवसाइटों की जांच में उनके द्वारा अश्लीलता फैलाने की पुष्टि नहीं हुई ।इसके अलावा कुछ विदेशी वेवसाइट भी अस्तित्व में हैं जिन पर इंटरपोल व इग्लैंड का इंटरनेट वॉच फाउंडेशन नजर रखता है जो भारत की सी बी आई के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ।

केंद्र सरकार के इस शपथपत्र के आधार पर खण्डपीठ  ने आशा जताई कि सरकार अश्लीलता पर कठोरता से रोक लगाएगी ।ताकि नाबालिग बच्चों को यौन अपराधों व इसकी बुराइयों से बचाया जा सके ।खण्डपीठ ने केंद सरकार द्वारा हाल में लॉन्च साइबर क्राइम रिपोर्टल पोर्टल का 24 घन्टे के भीतर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार करने के आदेश दिए हैं ।

चार नाबालिग युवकों ने नाबालिग युवती संग किया था दुष्‍कर्म

यहां बता दें कि पिछले महीने देहरादून में अश्लील वीडियो देखकर चार नाबालिग युवकों ने एक नाबालिग युवती के साथ दुराचार किया था ।इस घटना का कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में की और राज्य व केंद्र सरकार को अश्लीलता रोकने को दिशा निर्देश जारी किए ।इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवम्बर को होगी ।

यहां दर्ज हो सकेगी शिकायत

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अधीन www.cybercrim.gov.in नाम से साइबर क्राइम रिपोर्टल पोर्टल लॉन्च किया है । जिसमें साइबर क्राइम की कोई भी सूचना दर्ज की जा सकती है ।

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