चार मांस विक्रेताओं व एक कैंटीन संचालक पर लगाया गया एक लाख का जुर्माना

बुधवार को पांच मामलों को निस्तारित करते हुए न्याय निवारण अधिकारी व अपर जिलाधिकारी केएस टोलिया ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 17 Sep 2020 09:45 AM (IST) Updated:Thu, 17 Sep 2020 09:45 AM (IST)
चार मांस विक्रेताओं व एक कैंटीन संचालक पर लगाया गया एक लाख का जुर्माना
चार मांस विक्रेताओं व एक कैंटीन संचालक पर लगाया गया एक लाख का जुर्माना

हल्द्वानी, जेएनएन : खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। बुधवार को पांच मामलों को निस्तारित करते हुए न्याय निवारण अधिकारी व अपर जिलाधिकारी केएस टोलिया ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी बेतालघाट व कौस्याकुटौली राजेश शर्मा ने बताया कि 2019 में उनके द्वारा वाद दायर किए गए थे।

न्याय निवारण अधिकारी ने मामलों को निस्तारित करते हुए अधेरा निवासी भवान सिंह मेहरा को बीआर आंबेडकर छात्रावास की कैंटीन में गंदगी मिलने व पंजीकरण न कराने पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। हल्द्वानी निवासी मांस विक्रेता इसरार अहमद, इमरान, खैरना निवासी मो. आजम व मो. परवेज पर गंदगी मिलने व लाइसेंस न होने पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया हैं। जुर्माने की राशि अदा न करने पर राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली होगी।

chat bot
आपका साथी