हाई कोर्ट का आदेश दरकिनार, सीतावनी में जाएंगी मानकों से अधिक जिप्सियां

जिप्सी स्वामियों के दबाव में आकर एसडीओ ने मानक से अधिक जिप्सियों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 08 Nov 2018 10:02 AM (IST) Updated:Thu, 08 Nov 2018 10:02 AM (IST)
हाई कोर्ट का आदेश दरकिनार, सीतावनी में जाएंगी मानकों से अधिक जिप्सियां
हाई कोर्ट का आदेश दरकिनार, सीतावनी में जाएंगी मानकों से अधिक जिप्सियां

नैनीताल, (जेएनएन) : पर्यटकों को सीतावनी घुमाने के लिए वन विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर जंगल में अव्यवस्था फैलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिप्सी स्वामियों के दबाव में आकर एसडीओ ने मानक से अधिक जिप्सियों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी पर्यटन जोन में पहले असीमित जिप्सियां जाती थी। हाई कोर्ट ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिहाज से सीतावनी पर्यटन जोन में पर्यटकों की जिप्सियों की संख्या कम करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस क्षेत्र में अभी भंडारपानी तक सुबह व शाम दस-दस जिप्सियां जा रही थी। क्षेत्र के जिप्सी स्वामी मंगलवार को एसडीओ केएन भारती से मिले। उन्होंने कहा कि पर्यटक बढ़ रहे हैं। वह रामनगर से 18 किलोमीटर दूर भंडारपानी तक जंगल के बीच में सड़क पर पर्यटकों को घुमाएंगे। इसके बाद एसडीओ ने भंडारपानी तक मंगलवार से पर्यटकों के जिप्सियों के प्रवेश की संख्या असीमित कर दिया है।

वन्य जीवों को होती है परेशानी : जिप्सियों के प्रवेश की कोई सीमा तय नहीं होने से वन्य जीव के आराम में खलल पड़ेगा, जबकि वन्य जीवों को लेकर हाई कोर्ट पूरी तरह सख्त है। जिप्सियों की लिमिट तय करने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है। जिप्सी स्वामियों की समस्या को देखते हुए कुछ जिप्सियों को बढ़ाएंगे।

पर्यटकों की बढ़ी हुई जिप्सियों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। होटलों एवं स्थानीय लोगों की जिप्सियां भी जाएंगी।

- केएन भारती, एसडीओ, रामनगर रेंज

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