हरिद्वार के ओनिडा अग्निकांड मामले की अगली सुनवार्इ 19 सितंबर को

हरिद्वार जिले के ओनिडा अग्निकांड मामले पर सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने अगली सुनवार्इ की तारीख 19 सितंबर नियत की है।

By raksha.panthariEdited By: Publish:Fri, 15 Sep 2017 08:08 PM (IST) Updated:Fri, 15 Sep 2017 08:08 PM (IST)
हरिद्वार के ओनिडा अग्निकांड मामले की अगली सुनवार्इ 19 सितंबर को
हरिद्वार के ओनिडा अग्निकांड मामले की अगली सुनवार्इ 19 सितंबर को

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2012 में ओनिडा कंपनी में हुए भीषण अग्निकांड की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट में आइपीएस केवल खुराना की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। फिलहाल, कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 सितंबर नियत की है।

हरिद्वार में हुए इस भीषण अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हो गई थी। रानीपुर हरिद्वार में इस मामले में 11 लोगों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अग्निकांड में मृतक अभिषेक के पिता रवींद्र ने याचिका दायर कर अग्निकांड को साजिश करार देते हुए सीबीआइ जांच की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना, एसएचओ राजीव डंडरियाल ने मिलीभगत कर कंपनी के मालिक जीआइ मागचंदानी और कंपनी मैनेजर का नाम प्राथमिकी से हटा दिया। 

जिसके बाद इसकी शिकायत डीआइजी से की गई, तब जाकर फिर से मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई। शुक्रवार को मामले में आइपीएस केवल खुराना की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। जिसमें उनका कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा अब तक ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित होता है कि जांच एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मामले में फाइनल रिपोर्ट दायर की जा चुकी है, इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि 19 सितंबर नियत की है।

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