दो से अधिक बच्चों वाले पंचायत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं इसको लेकर हाई कोर्ट गुरुवार को अहम फैसला सुनाएगा।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 19 Sep 2019 08:40 AM (IST) Updated:Thu, 19 Sep 2019 08:40 AM (IST)
दो से अधिक बच्चों वाले पंचायत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला
दो से अधिक बच्चों वाले पंचायत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नैनीताल, जेएनएन : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, इसको लेकर हाई कोर्ट गुरुवार को अहम फैसला सुनाएगा। 

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 22 अगस्त को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सरकार के दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों को चुनाव में प्रतिबंधित करने के पंचायत एक्ट के प्रावधान को कोटाबाग के मनोहर लाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्टï समेत अन्य ने  याचिका दायर कर चुनौती दी थी। उनका कहना था सरकार  इस संशोधन को बैकडेट से लागू कर रही है, जबकि प्रावधान लागू करने के लिए तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के पद के लिए हाईस्कूल पास होने की शैक्षिक योग्यता को भी चुनौती दी है। इसके अलावा कहा है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी सदस्य दो से अधिक बच्चे होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मगर गांव में प्रत्येक किसी ना किसी कॉपरेटिव सोसाइटी का सदस्य है। 

वहीं बुधवार को कोटाबाग ब्लॉक के नयागांव निवासी मनोहर लाल ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया और मांग की है कि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती है, तब तक तीन बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया जाए कि उनके नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएं।

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