ओवरलोडिंग की अनदेखी पर हाई कोर्ट सख्त, कहा नियमों से चलें वाहन

सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों में ओवरलोडिंग व यातायात नियमों का अनुपालन नहीं होने पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्‍त हो गया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Fri, 08 Sep 2017 04:11 PM (IST) Updated:Fri, 08 Sep 2017 08:45 PM (IST)
ओवरलोडिंग की अनदेखी पर हाई कोर्ट सख्त, कहा नियमों से चलें वाहन
ओवरलोडिंग की अनदेखी पर हाई कोर्ट सख्त, कहा नियमों से चलें वाहन

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने राज्य की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों में ओवरलोडिंग व यातायात नियमों का अनुपालन नहीं होने को गंभीरता से लिया है। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सड़कों पर नियमों के अनुसार वाहनों का संचालन किया जाए।

अधिवक्ता अमर शुक्ला ने याचिका दायर कर कहा था कि राज्य की सड़कों पर ओवरलोडिंग की वजह से  हादसे हो रहे हैं। सरकार द्वारा वाहनों की चेकिंग नहीं की जाती है। दूसरे राज्यों की बसें बिना परमिट के दौड़ रहीं हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए।

अदालत ने सड़क हादसों का संज्ञान लेते हुए सभी संभागीय व उपसंभागीय परिवहन अधिकारी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मोटर एक्ट की धारा-66, 86 व 88 का अनुपालन सुनिश्चित करने व वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार से यह देखने को कहा है कि दूसरे राज्यों की बसें बिना पारस्परिक व्यवस्था के तो नहीं आ रही हैं। स्कूल वाहन, प्राइवेट बसों की चेकिंग करने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस प्रमुखों को जवाबदेह बनाया है। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।

यह भी पढ़ें: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती मामले में सुनवाई 13 को

यह भी पढ़ें: मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि मामले में सुनवाई 19 को

यह भी पढ़: जमीन कटी फिर भी नहीं पहुंची सड़क, हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

chat bot
आपका साथी