हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विधायक महेश नेगी की याचिका को सुनने से किया इनकार

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी की डीएनए सैम्पल प्रस्तुत के सीजेएम देहरादून के आदेश के खि‍लाफ दायर याच‍िका पर सुनवाई करने से इनकार कर द‍िया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 13 Jan 2021 01:34 PM (IST) Updated:Wed, 13 Jan 2021 01:34 PM (IST)
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विधायक महेश नेगी की याचिका को सुनने से किया इनकार
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विधायक महेश नेगी की याचिका को सुनने से किया इनकार

नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी की डीएनए सैम्पल प्रस्तुत के सीजेएम देहरादून के आदेश के खि‍लाफ दायर याच‍िका पर सुनवाई करने से इनकार कर द‍िया है। अब मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले को नई बेंच को भेजा जाएगा। पिछले दिनों एकलपीठ ने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार व अन्य विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। देहरादून की निचली अदालत ने डीएनए रिपोर्ट पेश करने के लिए अंतिम समय दिया था, जिसे विधायक द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।

पीड़िता ने छह सितम्बर 2020 को नेहरू कालोनी देहरादून में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि विधायक महेश नेगी ने उनका यौन शोषण किया है। अब वे दोनों पति पत्नी उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले जांच कर रहे दो आईओ को भी सरकार ने बदल दिया है, क्योंकि विधायक सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पीड़िता का आरोप यह भी है कि देहरादून पुलिस इस मामले की जांच करने में पक्षपात रवैया अपना रही है। सही तरीके से जांच भी नही कर रही है।

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