दिव्यांगों के आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से चार सप्‍ताह में मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने दिव्यांगों को नियुक्ति में आरक्षण नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 26 Apr 2019 09:53 AM (IST) Updated:Fri, 26 Apr 2019 09:53 AM (IST)
दिव्यांगों के आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से चार सप्‍ताह में मांगा जवाब
दिव्यांगों के आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से चार सप्‍ताह में मांगा जवाब
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने दिव्यांगों को नियुक्ति में आरक्षण नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन उत्तराखंड ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दिव्यांगों को नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण दिया जाता रहा है, मगर सरकार द्वारा उन्हें नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। न ही उन्हें बैकलॉग के पदों पर भरा जा रहा है। याचिका में कहा गया कि संविधान के अंतर्गत जो आरक्षण दिव्यांगों के लिए अनुमन्य है, उसका अनुपालन भी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही है, मगर इसकी अनदेखी की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। 

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