Haridwar Kumbh Mela 2021 : हाईकोर्ट का निर्देश, हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में रोजाना कराएं 50 हजार कोविड टेस्टिंग

Haridwar Kumbh Mela 2021 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में कोविड की टेस्टिंग बढ़ाई जाए।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 31 Mar 2021 05:43 PM (IST) Updated:Wed, 31 Mar 2021 10:19 PM (IST)
Haridwar Kumbh Mela 2021 : हाईकोर्ट का निर्देश, हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में रोजाना कराएं 50 हजार कोविड टेस्टिंग
Haridwar Kumbh Mela 2021 : हाईकोर्ट का निर्देश, हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में रोजाना कराएं 50 हजार कोविड टेस्टिंग

नैनीताल, जागरण संवाददाता : Haridwar Kumbh Mela 2021 : हाईकोर्ट ने हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में रोजाना 50 हजार कोविड टेस्टिंग करने व घाटों के समीप जल पुलिस की तैनाती करने, अस्पतालों की कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव व मेलाधिकारी को 13 अप्रैल तक कमियां दूर कर शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगीं

बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट की रिपोर्ट व मुख्य सचिव की रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें बताया है म मेला अधिकारी ने हरकीपै डी व मेला क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है लेकिन कई घाटों में अभी भी कार्य पूर्ण नही हुए है। वाशरूम अच्छी स्थिति में नहींं है । उनमे सुविधाओंं का अभाव है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि कुंभ मेला क्षेत्र में सभी कार्य पूर्ण जल्द ही  कर लिए जाएंंगे।

मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत  मैनाली व देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल की  जनहित याचिका पर सुनवाई हुईं । जिसमें क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करने की मांग की गई थी।

बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां  गठित करने के आदेश दिए थे।

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