अटैचमेंट के लिए सरकार को लेनी होगी अनुमति
नैनीताल : हाई कोर्ट ने पर्वतीय जिलों में तैनाती के बावजूद कैंप कार्यालय खोलकर मैदान में जमे अफसर-कर्
नैनीताल : हाई कोर्ट ने पर्वतीय जिलों में तैनाती के बावजूद कैंप कार्यालय खोलकर मैदान में जमे अफसर-कर्मचारियों को मूल तैनाती स्थल पर भेजने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि सरकार को कैंप कार्यालय खोलने व अटैचमेंट करने पर कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। हरिद्वार निवासी मंगेराम सिरोही ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अफसर-कर्मचारियों की तैनाती पर्वतीय जिलों में है, लेकिन वह मैदान में कैंप कार्यालय खोलकर जमे पड़े हैं। जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ में हुई।