ईवीएम गड़बड़ी मामले में सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला nainital news

हाई कोर्ट ने 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 14 Nov 2019 09:04 AM (IST) Updated:Thu, 14 Nov 2019 09:04 AM (IST)
ईवीएम गड़बड़ी मामले में सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला nainital news
ईवीएम गड़बड़ी मामले में सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में फैसले के कानूनी के साथ ही बड़े सियासी मायने भी हो सकते हैं।

बुधवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी पूर्व मंत्री नवप्रभात समेत विक्रम सिंह, अंबरीश कुमार, प्रभुलाल बहुगुणा, गोदावरी थापली आदि ने याचिका दायर कर भाजपा के जीते विधायकों क्रमश: मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, गणेश जोशी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग व सरकार पर इन प्रत्याशियों को जिताने के लिए मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, साथ ही उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान जीते प्रत्याशियों की ओर से अधिवक्ता व चंडीगढ़ के पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने बहस करते हुए कहा कि सभी याचिकाएं आधारहीन हैं। यह भी कहा कि किस पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

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