निजी वाहनों से आने वाले पहले पार्किंग की व्यवस्था करें

हाई कोर्ट कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी वाहनों से नैनीताल आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की अग्रिम व्यवस्था के बाद ही एंट्री दी जाएगी।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Mon, 02 Apr 2018 10:49 PM (IST) Updated:Mon, 02 Apr 2018 10:49 PM (IST)
निजी वाहनों से आने वाले पहले पार्किंग की व्यवस्था करें
निजी वाहनों से आने वाले पहले पार्किंग की व्यवस्था करें

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने नैनीताल को ईको सेंसिटिव जोन बनाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी वाहनों से नैनीताल आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की अग्रिम व्यवस्था के बाद ही एंट्री दी जाएगी। जिला प्रशासन से इस संबंध में चार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें नैनीताल को ईको सेंसटिव जोन घोषित करने तथा नैनी झील के कैचमेंट सूखाताल में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने का आग्रह किया गया है। खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव बिष्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे अनसुलझे हैं। कोर्ट ने याचिका वापस लेने संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। पर्यावरणविद प्रो. रावत ने बताया कि प्रार्थना पत्र में हाई कोर्ट परिसर में अवैध निर्माण होने तथा बिड़ला रोड में एक बिल्डर द्वारा अर्से से किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण व उस पर कार्रवाई नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

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