उत्तराखंड में 715 शिक्षकों को मिली अनिवार्य तबादलों से राहत

उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक के कुल 715 शिक्षकों को तबादलों से राहत मिल गई। इनमें प्राथमिक के 314 और माध्यमिक के 410 शिक्षक शामिल हैं।

By Edited By: Publish:Tue, 26 Nov 2019 08:28 PM (IST) Updated:Wed, 27 Nov 2019 03:56 PM (IST)
उत्तराखंड में 715 शिक्षकों को मिली अनिवार्य तबादलों से राहत
उत्तराखंड में 715 शिक्षकों को मिली अनिवार्य तबादलों से राहत

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक के कुल 715 शिक्षकों को तबादलों से राहत मिल गई। इनमें प्राथमिक के 314 और माध्यमिक के 410 शिक्षक शामिल हैं। दुर्गम में तैनात इन शिक्षकों के सुगम में तबादले निरस्त किए गए हैं। मुख्य सचिव की समिति ने एक्ट की धारा-27 के तहत इन शिक्षकों को दुर्गम में ही रहने की सशर्त छूट दी है। शर्त ये है कि इन शिक्षकों को अब अगले पांच वर्षों तक दुर्गम में ही रहना होगा। 

मंगलवार को कार्मिक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तबादला एक्ट के तहत सालाना तबादलों की जद में ये शिक्षक आए थे। शिक्षा महकमे ने बीती 25 जून को शिक्षकों के तबादलों के आदेश किए थे। सीमांत जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली के विद्यालयों के इन शिक्षकों को बगैर प्रतिस्थानी स्थानांतरित किया गया था। मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले में हस्तक्षेप कर बीती तीन जुलाई को तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। साथ ही इस मामले को शासन स्तर पर गठित जांच समिति को सौंपा गया था। शासन ने बीती तीन अक्टूबर को मुख्य सचिव समिति के समक्ष मामले को रखा। समिति ने 715 शिक्षकों को राहत दी है। 
प्रारंभिक शिक्षकों में 28 के लिए सेवानिवृत्ति की अवधि कम रहने, 53 की विषम पारिवारिक परिस्थिति, 15 चिकित्सा कारणों और 209 स्वेच्छा से दुर्गम में तैनाती को आधार बनाया गया है। 28 शिक्षणेत्तर कार्मिकों को भी अनिवार्य तबादलों से छूट दी गई है। समिति ने अपने इस फैसले में नैनीताल हाईकोर्ट के दुर्गम क्षेत्र में 70 फीसद पदों को भरने के बाद ही दुर्गम क्षेत्र से अनिवार्य तबादले किए जाने से संबंधित आदेश को भी ध्यान में रखा है। मुख्य सचिव समिति ने तबादलों में छूट इस प्रतिबंध के साथ दी है कि अगले पांच साल तक उक्त शिक्षक तबादलों के पात्र नहीं होंगे। सिर्फ 55 वर्ष आयु पूरी करने या अधिनियम के तहत किसी बीमारी या सेवानिवृत्ति अवधि के चलते ही उनके तबादले के संबंध में एक्ट के तहत विचार होगा।
दुर्गम से सुगम में तबादला निरस्त होने से इन शिक्षकों को मिली राहत 
सहायक अध्यापक प्राथमिक-172 हेडमास्टर प्राथमिक-61 सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक-66 हेडमास्टर उच्च प्राथमिक-15 प्रवक्ता (इंटर कॉलेज)-181 एलटी (माध्यमिक विद्यालय)-220 
इन 28 शिक्षणेत्तर कार्मिकों को भी मिलेगा लाभ 
प्रधान सहायक-01, कनिष्ठ सहायक-04, दफ्तरी-01, परिचालक-22
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