Lockdown 5.0: बैठक में हुआ फैसला, दुकानदार खुद तय करें प्रतिष्ठान बंद करने का समय
प्रतिष्ठानों को खोलने के समय को लेकर व्यापारिक संगठनों दून उद्योग व्यापार मंडल व दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के बीच शुरू हुआ गतिरोध अब खत्म हो गया है।
देहरादून, जेएनएन। प्रतिष्ठानों को खोलने के समय को लेकर व्यापारिक संगठनों दून उद्योग व्यापार मंडल और दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के बीच शुरू हुआ गतिरोध अब खत्म हो गया है। दोनों व्यापारिक संगठनों ने फैसला लिया है कि प्रतिष्ठान को शाम सात बजे तक खुला रखना है या दोपहर बाद चार बजे बंद करना है, यह फैसला दुकान मालिक खुद लें।
दरअसल, सोमवार को इस बाबत दोनों संगठनों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। बीती 30 मई को प्रशासन ने ढील देते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का समय दोपहर बाद चार बजे से बढ़ाकर शाम सात बजे कर दिया था। जिसका दून उद्योग व्यापार मंडल ने विरोध किया। तर्क था कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में एहतियात के तौर पर दुकानें शाम चार बजे तक ही खुलनी चाहिए। दूसरी ओर दून वैली उद्योग व्यापार मंडल ने कहा कि उनका संगठन दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुली रखने की छूट का समर्थन करता है।
दोनों संगठनों की जुदा राय के कारण शहर में पिछले दो दिन से कई दुकानें दोपहर बाद चार बजे बंद हो रही हैं तो कुछ के शटर शाम सात बजे डाउन हो रहे हैं। सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में दून उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक अनिल गोयल, कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, महामंत्री सुनील मैसोन और दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हरीश विरमानी, सचिव पंकज दिदान, कोषाध्यक्ष राकेश किशोर गुप्ता आदि मौजूद रहे।
दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन ने कहा कि हमारे व्यापार मंडल से जुड़े करीब एक दर्जन संगठनों की सोमवार को ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें इस बात का समर्थन किया गया कि जिला प्रशासन की ओर से तय समयसीमा के अनुसार दुकानदार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक प्रतिष्ठानों को खुला रखेंगे। अगर कोई चार बजे अपनी दुकान बंद करना चाहता है तो वह उसकी निजी राय पर निर्भर है। मंडल को इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं।
वहीं, दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन नागलिया का कहना है कि व्यापारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी तय नियमों का पालन करना है। अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान सात बजे तक खुली रखना चाहता है तो व्यापार मंडल को कोई आपत्ति नहीं है। दुकानदार खुद तय करें कि उन्हें दुकान चार बजे बंद करनी हैं या सात बजे।