मसूरी-दून में करना है न्यू ईयर सेलिब्रेट तो ये खबर जरूर पढ़ें, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन; जानें- क्या है खास

New Year Celebration 2022 देहरादून जिले के लिए न्यू ईयर पर कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत रात दस बजे तक ही कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा पर्यटकों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Sat, 25 Dec 2021 10:49 AM (IST) Updated:Sat, 25 Dec 2021 03:46 PM (IST)
मसूरी-दून में करना है न्यू ईयर सेलिब्रेट तो ये खबर जरूर पढ़ें, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन; जानें- क्या है खास
न्यू ईयर सेलिब्रेशन को हैं बेताब और करनी है पार्टी तो जान लें कोविड गाइडलाइन।

जागरण संवाददाता, देहरादून। New Year 2022 Guidelines देहरादून जिला प्रशासन ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जो एक जनवरी तक लागू रहेगी। यहां रात दस बजे तक ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। वहीं, पर्यटकों के लिए अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। न्यू इयर के लिए जारी कोविड की पूरी गाइडलाइन के बारे में जानिए...

सभी को न्यू इयर का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह ही कुछ बंदिशों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर आप दून या मसूरी का रुख कर रहे हैं तो आपको गाइडलाइन के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल, ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये एहतियात बरती जा रही है। न्यू इयर के जश्न में ओमिक्रोन का खलल न पड़े इसके लिए कुछ बंदिशें भी लागू कर दी गई है। सेलिब्रेशन के लिए कार्यक्रम रात दस बजे तक ही किए जा सकेंगे।

जानिए अन्य नियम

- जिन होटलों में पर्यटक और अन्य ने नए साल के लिए कमरे बुक कराए हैं, केवल वो ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादे समारोह में अधिकतम सौ व्यक्तियों के साथ ही नया साल मना सकेंगे। होटल स्वामियों को कमरे और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। साथ ही ओमिक्रान से बचाव को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

- अन्य राज्यों से यहां आने वालों को 72 घंटे तक की आरटीपीसी नेगेटिव रिपोर्ट या डबल डोज वैक्सीन का प्रमाण पत्र लाना होगा।

- कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रोन से बचाव के लिए सभी आयोजन रात दस बजे तक ही होंगे।

- माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं होगा।

-दून के सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी है। सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा।

-नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई।

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