कोर्ट में फर्जी चेक देने वाला आइआरडीई कर्मी गिरफ्तार Dehradun News
फर्जी दस्तावेजों के जरिये पत्नी को भरण-पोषण राशि देने और समझौता होने का दावा करने वाले आइआरडीई के टेक्नीशियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
देहरादून, जेएनएन। फर्जी दस्तावेजों के जरिये पत्नी को भरण-पोषण राशि देने और समझौता होने का दावा करने वाले आइआरडीई (यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान) के टेक्नीशियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, सुबोध कुमार निवासी हरिद्वार आइआरडीइ में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2015 में उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। इस बीच सुबोध की ओर से परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की गई। जबकि, पत्नी ने भरण-पोषण का वाद दाखिल कर दिया। मामला ट्रायल पर आने ही वाला था कि सुबोध ने एक सादे स्टांप पेपर पर पत्नी के दस्तखत करा लिए और अपने अकाउंट का एक बियरर चेक पत्नी के नाम से काटकर उसका भुगतान भी करा लिया।
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अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो पत्नी के दहेज उत्पीड़न के दावे को खारिज करने के लिए उसने स्टांप पेपर और बियरर चेक से हुए भुगतान को अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कहा कि उसका पत्नी से मामले में समझौता हो गया है, जिसके एवज में उसे रुपये दिए हैं। अदालत में उसकी पत्नी ने स्टांप पेपर और चेक को फर्जी बताया। कहा कि उसे कोई रकम नहीं मिली है। कोर्ट में पत्नी ने चेक पर किए गए हस्ताक्षर को अपना होने से इन्कार कर दिया। अदालत ने चेक को फर्जी करार देते हुए मामले में सुबोध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए। इस मामले में रायपुर पुलिस ने बीते साल फरवरी महीने में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बुधवार को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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