आरआइ के घर पड़ी डकैती प्रकरण में एसएसपी को सौंपी जांच रिपोर्ट Dehradun News

परिवहन विभाग के आरआइ के घर पड़ी डकैती के मामले की जांच रिपोर्ट एसपी सिटी ने एसएसपी अरुण मोहन जोशी को सौंप दी। एसएसपी ने बताया कि तथ्यों के आधार पर मामले में विधिक कार्रवाई होगी।

By BhanuEdited By: Publish:Sat, 19 Oct 2019 10:45 AM (IST) Updated:Sat, 19 Oct 2019 10:45 AM (IST)
आरआइ के घर पड़ी डकैती प्रकरण में एसएसपी को सौंपी जांच रिपोर्ट Dehradun News
आरआइ के घर पड़ी डकैती प्रकरण में एसएसपी को सौंपी जांच रिपोर्ट Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। परिवहन विभाग के आरआइ के घर पड़ी डकैती के मामले की जांच रिपोर्ट एसपी सिटी ने एसएसपी अरुण मोहन जोशी को सौंप दी। एसएसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि 22 सितंबर की रात बंगाल क्रिकेट टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन के पिता और अभिमन्यु क्रिकेट ऐकेडमी के मालिक आरपी ईश्वरन के घर डकैती पड़ी थी। पुलिस ने जब एक अक्टूबर को पर्दाफाश किया तो डकैतों ने कई सनसनीखेज रहस्यों को खोलकर सभी को हैरान कर दिया था। 

डकैतों ने बयान दिया था कि इससे पहले उन सभी ने 26 मई की रात वसंत विहार के विजय पार्क कॉलोनी में परिवहन विभाग के आरआइ के घर 1.38 करोड़ रुपये की डकैती डाली थी। पुलिस ने वसंत विहार थाने से डिटेल मांगी तो पता चला कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं है। 

इस बीच बीती छह अक्टूबर को आरआइ की पत्नी रमा सिंघल ने एसएसपी को तहरीर दी। इसमें बीस लाख की ज्वैलरी और पांच लाख रुपये कैश लूटे जाने की बात कही गई। डकैतों के बयान और रमा सिंघल की ओर से दी गई तहरीर में तथ्यों में अंतर पाया गया था। इसे लेकर एसएसपी ने एसपी सिटी श्वेता चौबे को जांच सौंपी थी।

चरस तस्कर को 12 साल कैद

पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र में नौ साल पूर्व भारी मात्रा में चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने तस्कर पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि 30 मई 2013 को पटेलनगर कोतवाली के उपनिरीक्षक कुलदीप पंत ने गश्त के दौरान एक युवक को पकड़ा। जामा तलाशी में उसके पास से करीब साढ़े तीन किलोग्राम चरस बरामद की गई। तस्कर की पहचान आकिब पुत्र फहीम निवासी मुस्लिम कॉलोनी नगर कोतवाली के रूप में हुई। 

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सुनवाई के दौरान पांच जुलाई 2016 को उस पर आरोप तय कर दिए गए। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने सजा सुनाई।

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