समय पर सूचना न देने पर ऊर्जा निगम के ईई और एसडीओ पर जुर्माना

सूचना आयोग ने ऊर्जा निगम के एक अधिशासी अभियंता समेत एसडीओ पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन पर समय से संतोषजनक सूचना न देने का आरोप है।

By BhanuEdited By: Publish:Tue, 29 Oct 2019 09:56 AM (IST) Updated:Tue, 29 Oct 2019 09:56 AM (IST)
समय पर सूचना न देने पर ऊर्जा निगम के ईई और एसडीओ पर जुर्माना
समय पर सूचना न देने पर ऊर्जा निगम के ईई और एसडीओ पर जुर्माना

देहरादून, जेएनएन। सूचना आयोग ने ऊर्जा निगम के एक अधिशासी अभियंता समेत एसडीओ पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन पर समय से संतोषजनक सूचना न देने का आरोप है। 

आरटीआइ क्लब के महासचिव एएस धुन्ता ने नगरीय विद्युत वितरण खंड (सेंट्रल) ईसी रोड व विद्युत वितरण खंड द्वितीय (दक्षिण) वसंत विहार से आरटीआइ में जानकारी मांगी थी। दोनों ही कार्यालयों से उन्हें समय पर संतोषजनक सूचना नहीं मिल पाई। 

इसको लेकर धुन्ता ने सूचना आयोग में अपील की थी। प्रकरण की सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने पाया कि जो सूचना दी भी गई है, उसे सत्यापित नहीं किया गया। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम में अन्य तरह की हीलाहवाली भी बरती गई है। इस पर दोनों अधिकारियों को 25-25 हजार रुपये जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में स्पष्ट हो गया कि अधिकारियों ने सूचना देने में अपने स्तर पर हीलाहवाली की है।

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लिहाजा, उन्होंने नगरीय विद्युत वितरण खंड (सेंट्रल) ईसी रोड के अधिशासी अभियंता मुनीश चंद व विद्युत वितरण खंड द्वितीय (दक्षिण) के तत्कालीन लोक सूचनाधिकारी/वर्तमान में विद्युत परीक्षण खंड भगवानपुर (रुड़की) के सहायक अभियंता सुनील कुमार पोखरियाल पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसकी वसूली दोनों अधिकारियों के जनवरी माह के वेतन से करने के आदेश जारी किए गए। 

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