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अब फर्जी तरह से निकली धनराशि लौटाएगा बैंक, पढ़िए पूरी खबर Dehradun News

फर्जी ढंग से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुई धनराशि को बैंक उपभोक्ता को वापस करेगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को इसके आदेश दिए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 06 Sep 2019 04:56 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 04:56 PM (IST)
अब फर्जी तरह से निकली धनराशि लौटाएगा बैंक, पढ़िए पूरी खबर Dehradun News
अब फर्जी तरह से निकली धनराशि लौटाएगा बैंक, पढ़िए पूरी खबर Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। चेक बुक प्राप्त हुए बिना खाते से फर्जी ढंग से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुई धनराशि को बैंक उपभोक्ता को वापस करेगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को इसके आदेश दिए हैं। इसके अलावा बैंक मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये और वाद व्यय के तीन हजार रुपये भी अदा करेगा। तय समय पर धनराशि न दिए जाने पर इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी उसे देना होगा। 

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रेसकोर्स स्थित सुपर सेल्स कारपोरेशन के प्रोपराइटर रणजीत सिंह ने रेसकोर्स स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को पक्षकार बनाते हुए शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने एक खाता विपक्षी बैंक में खुलवाया था। इस खाते से उन्होंने एक चेक बुक की मांग की थी। बैंक ने चेक बुक बनाकर डाक के माध्यम से उपभोक्ता को भेजी। पर उपभोक्ता को यह चेक बुक कभी भी प्राप्त नहीं हुई। डाक रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई। 

उधर, बिना चेक उपभोक्ता के खाते से 3,12,000 रुपये निकल गए। यह राशि हरीश इन्टरप्राइजेज गुड़गांव हरियाणा के खाते में ट्रांसफर हुई थी। बैंक की जांच में पता चला कि जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई वह फर्जी है। बैंक ने खाता खोलने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की थी। जिस पर फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने बैंक की लापरवाही मानी। फोरम ने आदेश दिया कि उपभोक्ता के खाते से फर्जी ढंग से निकली गई पूरी धनराशि बैंक वापस करे। 

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