नशे का कारोबार कर जिंदगियां की बर्बाद, 20 साल की सजा और दो लाख जुर्माना

अदालत ने नशे के एक सौदागर को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Fri, 01 Jun 2018 05:52 PM (IST) Updated:Sat, 02 Jun 2018 04:59 PM (IST)
नशे का कारोबार कर जिंदगियां की बर्बाद, 20 साल की सजा और दो लाख जुर्माना
नशे का कारोबार कर जिंदगियां की बर्बाद, 20 साल की सजा और दो लाख जुर्माना

देहरादून, [जेएनएन]: विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने नशे के एक सौदागर को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

मामला वर्ष 2011 में रायपुर थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने अदालत को बताया कि 29 जनवरी 2011 की दोपहर को रायपुर थाना पुलिस को गश्त के दौरान सहस्रधारा रोड आइटी पार्कके पास सड़क किनारे एक व्यक्ति सफेद बोरी के साथ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे पकड़कर बोरी की तलाशी ली तो उसमें चरस बरामद हुई।

पुलिस टीम ने मौके पर तराजू मंगाकर चरस का तौल किया तो वह तीन किलो सौ ग्राम निकली। चरस की यह मात्रा व्यवसायिक मात्रा से भी तीन गुना अधिक थी। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम मोहम्मद यासीन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी नागल हटनाला राजपुर बताया। पुलिस ने आरोपित को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट की अनुमति से बरामद माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया गया। जहां से इसके चरस होने की पुष्टि हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज नागपाल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल यासीन को पुलिस ने फंसाया है। परंतु दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि मोहम्मद यासीन के पास से व्यवसायिक मात्रा से भी तीन गुना अधिक चरस बरामद हुई है। जिसे बेचकर वह अत्यधिक रकम कमाना चाहता था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध केवल राज्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे समाज और युवा पीढ़ी के खिलाफ है। जिसके लिए दोषी के प्रति नरमी बरती जाना न्यायोचित नहीं है। दोषी को अधिकतम सजा से दंडित किया जाना ही न्यायोचित होगा। जिस पर अदालत ने तीन किलो सौ ग्राम चरस के साथ पकड़े गए मोहम्मद यासीन को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए उसे बीस साल के कठोर कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 

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