महिला आरक्षण पर सभासद ने उठाया सवाल

क्लेमेनटाउन कैंट में महिला आरक्षण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड नंबर-4 के सभासद रामकिशन यादव ने लॉटरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Dec 2019 06:50 PM (IST) Updated:Tue, 10 Dec 2019 06:50 PM (IST)
महिला आरक्षण पर सभासद ने उठाया सवाल
महिला आरक्षण पर सभासद ने उठाया सवाल

जागरण संवाददाता, देहरादून: क्लेमेनटाउन कैंट में महिला आरक्षण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड नंबर-4 के सभासद रामकिशन यादव ने लॉटरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वार्ड-चार वर्ष 2008 में भी महिलाओं के लिए आरक्षित था। इस बार इसे पुन: महिला आरक्षित कर दिया है। लॉटरी में सिर्फ वही वार्ड शामिल किए जाने चाहिए थे जो पहले महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में महानिदेशक रक्षा संपदा को शिकायत भेजी है।

रामकिशन यादव के अनुसार क्लेमेनटाउन कैंट में सात वार्ड हैं। इनमें दो वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। वर्ष 2008 में वार्ड- 3 व चार महिला आरक्षित किए गए थे। जबकि वर्ष 2015 में वार्ड- 6 व सात महिला आरक्षित था। पूर्व में महिलाओं के लिए आरक्षित रहे वार्डो की पर्ची इस बार लॉटरी में नहीं डाली जानी थी। बाकी तीन वार्ड यानि वार्ड संख्या एक, दो व पांच में कोई दो वार्ड महिला आरक्षित किए जाने थे। पर वर्ष 2015 में महिलाओं के लिए आरक्षित रहे वार्डो को छोड़ सभी की पर्ची डाल दी गई। इस स्थिति में वार्ड-4 दोबारा महिला आरक्षित हो गया है। उन्होंने मांग की है कि कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि पूर्व के दो चुनाव वर्ष 2008 व वर्ष 2015 में आरक्षित वार्ड नंबर तीन, चार, छह व सात को छोड़कर शेष वार्ड नंबर एक, दो व पांच में ही पर्ची डालकर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएं। इस संबंध में कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने कहा कि लॉटरी नियमानुसार ही की गई है। कैंट इलेक्शन एक्ट में यह स्पष्ट नियम है कि महिला आरक्षण तय करते समय सिर्फ वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डो को ही लॉटरी से मुक्त रखा जाएगा। जिसका पूर्णत: पालन किया गया है।

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