चरस तस्कर को दस साल की सजा

चम्पावत : 25 किलो चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त दिल्ली निवासी हीरा सिंह साउद को दस साल की सजा और एक ल

By Edited By: Publish:Sat, 28 Feb 2015 10:03 PM (IST) Updated:Sat, 28 Feb 2015 10:03 PM (IST)
चरस तस्कर को दस साल की सजा

चम्पावत : 25 किलो चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त दिल्ली निवासी हीरा सिंह साउद को दस साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड का फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2012 को टनकपुर के पूर्णागिरि तिराहे पर चेकिंग के दौरान वाहन डीएल 1 वाईसी 1880 से 25 किलो चरस बरामद हुई थी। वाहन को पांडव नगर, दिल्ली निवासी हीरा सिंह साउद चला रहा था। जिस पर पुलिस ने उसे नार्कोटिक एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में इस मामले में शासकीय अधिवक्ता सुनील खर्कवाल के तर्को और गवाहों के बयानों के आधार पर जिला जज भूपेंद्र सिंह दुग्ताल ने चरस तस्कर को 10 साल का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

शराबी चालक को तीन माह की सजा

चम्पावत : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने एक मामले में शराबी चालक को तीन माह का कारावास और 1800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद जमानत पर चल रहे चालक को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 10 मार्च 2014 को पिथौरागढ़ से टनकपुर जा रही रोडवेज बस संख्या यूके 07-पी-1976 के चालक बांस जजुराली पिथौरागढ़ निवासी हयात सिंह बोहरा को चल्थी पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के नशे में पाया और वह लापरवाही व तेज गति से वाहन चला रहा था। पुलिस ने धारा 177, 181, 184, 185 एमवी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया। शनिवार को सीजेएम की अदालत में इस मामले में फैसला सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा व जुर्माना लगाया गया है। धारा 177 के तहत 50 रुपये जुर्माना, धारा 188 में एक माह की सजा व 250 रुपये जुर्माना, धारा 184 में तीन माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना और धारा 185 के तहत तीन माह का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस दौरान जमानत पर चल रहे चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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