चोरी के मामले में युवक को चार साल का कारावास

बागेश्‍वर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी के मामले मे एक आरोपी को दोषी करार दिया। जज ने दोषी को चार वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Sat, 18 Mar 2017 01:44 PM (IST) Updated:Tue, 21 Mar 2017 04:05 AM (IST)
चोरी के मामले में युवक को चार साल का कारावास
चोरी के मामले में युवक को चार साल का कारावास
बागेश्वर, [जेएनएन]: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने चोरी के आरोपी गबूरी निवासी भुवन राम को दोष सिद्ध होने पर चार वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। 
आरोपी ने गत 27 अक्टूबर 2015 को सुंदर सिंह की दुकान से पांच हजार रुपये लगभग व एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। आरोपी को कपकोट पुलिस ने चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया था। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य व अधिवक्ता मोहन राम आर्य ने की।
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