पॉक्सो में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कु

By JagranEdited By: Publish:Tue, 08 Jan 2019 05:59 PM (IST) Updated:Tue, 08 Jan 2019 05:59 PM (IST)
पॉक्सो में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
पॉक्सो में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ- साथ अभियुक्त को पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा।

अभियोजन के अनुसार पीड़िता नौ जुलाई 2018 को अपने गांव में एक सार्वजनिक पेयजल टैंक से पानी भरने गई हुई थी। घर वापस लौटते समय अभियुक्त प्रताप सिंह ने पीड़िता के ऊपर एक बोरा डाला और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी ग्यारह जुलाई को अपनी माता को दी। जिसके बाद पीड़िता की माता ने इस मामले में दन्या थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने इस मामले में न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कर मामले की सबल पैरवी की। निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाषा तिवारी ने भी इस मामले में पूरा सहयोग दिया। लिखित और मौखिक साक्ष्यों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायाधीश ने कहा है कि अभियुक्त प्रताप सिंह अंतिम सांस तक जेल में रहेगा और जेलर को आदेशित किया है कि वह अभियुक्त की सजा कम करने के मामले में कोई आवेदन नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार को पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे सात लाख रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं।

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