दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ने अल्मोड़ा की नाबालिग से की छेड़छाड़, पॉक्सो व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज

AV Prem Nath molested a girl पीड़िता ने बताया कि कि एवी प्रेमनाथ (AV Prem Nath ) व उसकी पत्नी मजखाली स्थित डांडा-कांडा गांव में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन स्कूल (Pleasant Valley Foundation School) नाम का एक एनजीओ भी चलाता है। वह पहले से ही मुझ पर गलत नजर रखता था।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Tue, 04 Oct 2022 03:00 PM (IST) Updated:Tue, 04 Oct 2022 03:00 PM (IST)
दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ने अल्मोड़ा की नाबालिग से की छेड़छाड़, पॉक्सो व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज
दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ने अल्मोड़ा की नाबालिग से की छेड़छाड़, पॉक्सो व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : AV Prem Nath molested a girl : दिल्ली सचिवालय में संयुक्त सचिव पर अल्मोड़ा में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व शोषण की प्राथमिकी दर्ज हुई है। एडीएम के निर्देश के बाद राजस्व पुलिस ने पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही बयान भी दर्ज करा लिए हैं।

वहीं ऋषिकेश के अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरह ही उत्पीड़न के इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग की है।

सोमवार देर शाम पीड़िता अपनी मां के साथ अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह मर्तोलिया के कार्यालय पहुंची। वहां उसने एडीएम को घटनाक्रम बताते हुए कहा कि एवी प्रेमनाथ व उसकी पत्नी मजखाली स्थित डांडा-कांडा गांव में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन एनजीओ के नाम से स्कूल चलाते हैं।

एवी प्रेमनाथ पहले से ही उस पर गलत नीयत रखता था। चार माह पूर्व प्लीजेंट वैली स्कूल में उसने शारीरिक शोषण व उत्पीड़न किया। तब पटवारी से शिकायत करने की कोशिश की लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। जिसके बाद डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की बातों की गंभीरता को देखते हुए एडीएम ने राजस्व पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

राजस्व पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित एवी प्रेमनाथ के विरुद्ध छेड़छाड़ (धारा 354 आइपीसी) कंप्यूटर या संचार माध्यम से धोखाधड़ी (धारा 66डी आइटी एक्ट) व पाक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। मामला दर्ज होने के बाद मंगलवार को राजस्व पुलिस की टीम ने पीड़िता के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद न्यायालय के समक्ष कलमबंद बयान (धारा 164 सीआरपीसी) कराए।

पति-पत्नी को हाई कोर्ट से मिला है गिरफ्तार पर स्टे

एवी प्रेमनाथ पर इससे पहले डांडा-कांडा गांव में अतिक्रमण व अवैध निर्माण का मामला चल रहा है। इस मामले में एसडीएम ने नोटिस भी जारी किया था। प्रेमनाथ, उसकी पत्नी आशा और एनजीओ के एक अन्य संचालक पर सौ नाली जमीन खरीदने संबंधित मुकदमा भी चल रहा है। वर्तमान में दोनों को गिरफ्तारी पर नैनीताल हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है।

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