रात नौ से सुबह पांच बजे तक सड़क पर दिखे तो कार्रवाई, मजिस्ट्रेटों को डीएम ने दी जिम्मेदारी

वाराणसी में अब रात नौ बजे से प्रात पांच बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और कोई सड़कों पर दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 30 Jun 2020 08:33 PM (IST) Updated:Wed, 01 Jul 2020 09:44 AM (IST)
रात नौ से सुबह पांच बजे तक सड़क पर दिखे तो कार्रवाई, मजिस्ट्रेटों को डीएम ने दी जिम्मेदारी
रात नौ से सुबह पांच बजे तक सड़क पर दिखे तो कार्रवाई, मजिस्ट्रेटों को डीएम ने दी जिम्मेदारी

वाराणसी, जेएनएन। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन 15 से 25 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब रात नौ बजे से प्रात: पांच बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और कोई सड़कों पर दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए ही जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा स्वयं सोमवार को सड़क पर उतरे थे और नौ दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। इसी क्रम में मंगलवार को अधिकारियों की औचक बैठक बुलाई और संक्रमण रोकने के लिए रणनीति पर विचार किया। कहा शहरी क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए सभी अपर नगर मजिस्ट्रेटों को  अपने-अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल लें। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के साथ सुबह 2 घंटे अभियान चलाकर शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों, मास्क ना लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। सायं साढ़े छह बजे के बाद भी क्षेत्र में भ्रमण कर सायं सात बजे तक दुकानें भी बंद कराएंगे। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। दुकानदारों, ग्राहकों, ऑटो चालकों, गाडिय़ों तथा बैठने वाली सवारियों सभी पर कड़ी नजर रखी जाए और मास्क ना लगाने, शारीरिक दूरी का पालन न करने, सैनिटाइजर प्रयोग ना करने आदि पर जुर्माना लगाने तथा एक सप्ताह तक होम कोरंटाइन किए जाने का निर्देश दिया। दुकानदारों द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उनकी दुकाने एक सप्ताह के लिए सील करायी जाएंगी। ड्राइवरों के मास्क ना लगाने पर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई की जाए। आगामी सावन माह को देखते हुए किसी भी मंदिर में यदि भीड़ लगी तो उसे बंद कराया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के आवास के चारों ओर कम से कम 50-50 मीटर दूरी तक हॉटस्पॉट एरिया बनाया जाए यदि पर्याप्त जगह है तो ढाई सौ मीटर परिधि में हॉटस्पॉट एरिया निर्धारित किए जाएंगे।

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