पंचायत चुनाव : जिला पंचायत सदस्य को नामांकन पत्र पर खर्च करने होंगे 500 रुपये

उत्‍तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कोरोना संक्रमण के कारण महंगाई का कोई खास असर नहीं दिखेगा। मतलब अबकी पूर्व की भांंति ही चुनावी जंग में उतरने वाले प्रत्याशियोंं को जमानत राशि अदा करना पड़ेगा। नामांकन पत्र तक की कीमत भी वही होगी।

By Abhishek sharmaEdited By: Publish:Sat, 20 Feb 2021 12:20 PM (IST) Updated:Sat, 20 Feb 2021 05:07 PM (IST)
पंचायत चुनाव : जिला पंचायत सदस्य को नामांकन पत्र पर खर्च करने होंगे  500 रुपये
पूर्व की भांंति ही चुनावी जंग में उतरने वाले प्रत्याशियोंं को जमानत राशि अदा करना पड़ेगा।

वाराणसी, जेएनएन। उत्‍तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कोरोना संक्रमण के कारण महंगाई का कोई खास असर नहीं दिखेगा। मतलब, अबकी पूर्व की भांंति ही चुनावी जंग में उतरने वाले प्रत्याशियोंं को जमानत राशि अदा करना पड़ेगा। नामांकन पत्र तक की कीमत भी वही होगी। 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी गाइडलाइन मुताबिक ग्राम प्रधान को नामांकन पत्र 300 रुपये में खरीदने होंगे। जिला पंचायत सदस्य को सर्वाधिक 500 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य को 150 व क्षेत्र पंचायत सदस्‍य को 300 रूपये खर्च करने होंगे।  

जमानत राशि सबसे कम ग्राम पंचायत सदस्य के नाम

पंचायत चुनाव में आयोग को सर्वाधिक फायदा जमानत राशि से होती है। चुनाव लड़ने वाले 98 फीसद प्रतिनिधि जमानत नहीं बचा पाते हैं। इस बार जमानत राशि के तौर पर ग्राम प्रधान को 2000, ग्राम पंचायत सदस्य को 500, क्षेत्र पंचायत सदस्य को 2000 व जिला पंचायत सदस्य को 4000 रुपये देने होंगे। 

प्रचार प्रसार पर राशि जस की तस

पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को महंगाई के बीच चुनावी प्रचार पर खर्च संभाल कर करना होगा। क्योंकि, धनराशि में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। मसलन, जिला पंचायत सदस्य को अधिकतम डेढ़ लाख रुपये, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य को 75 हजार रूपये  तथा ग्राम पंचायत सदस्य को मात्र 10 हजार रूपये खर्च करने की छूट दी गई है।

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