सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थो के सेवन पर जेल

वाराणसी : जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने मई और जून माह में प्रतियोगी परीक्षा व चंद्र दर्शन के मुताबिक

By Edited By: Publish:Sat, 28 May 2016 02:26 AM (IST) Updated:Sat, 28 May 2016 02:26 AM (IST)
सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थो के सेवन पर जेल

वाराणसी : जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने मई और जून माह में प्रतियोगी परीक्षा व चंद्र दर्शन के मुताबिक रमजान महीना तथा ईद-उल-फितर के मद्देनजर जनपद में धारा-144 लागू कर दिया है। इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थो का सेवन करेगा तो जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, छवि गृह व धार्मिक स्थल पर ज्वलनशील पदार्थ यथा मिंट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस अथवा अन्य कोई रासायनिक पदार्थ तेजाब आदि को जरी केन या सिलेंडर के रूप में लेकर विचरण या फिर भंडारण करेगा तो भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

जिलाधिकारी ने इस बाबत जारी आदेश में कहा है कि संपूर्ण जिले में धारा-144 27 मई से 20 जुलाई तक लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा दुकानदार चाईनीज मंझों की बिक्री नहीं करेंगे। यदि चाईनीज मंझा बिकता पाया गया तो दंडात्मक की कार्रवाई की जाएगी। किसी सार्वजनिक स्थान गली-सड़क आदि जगहों पर पांच या फिर इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध धार्मिक आयोजनों और वैवाहिक जुलूसों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च में लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन, राजनीतिक दलों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यातायात अवरुद्ध करने की भी किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर ईंट-पत्थर व अग्नेयास्त्र आदि एकत्रित नहीं करेगा। ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा।

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