स्वामी प्रसाद को अदालत में किया तलब

सुल्तानपुर : ¨हदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्व

By Edited By: Publish:Thu, 20 Nov 2014 09:05 PM (IST) Updated:Thu, 20 Nov 2014 09:05 PM (IST)
स्वामी प्रसाद को अदालत में किया तलब

सुल्तानपुर : ¨हदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या को एसीजेएम सरोज यादव ने नौ दिसंबर को अदालत में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।

कूरेभार थाना क्षेत्र के जूड़ापट्टी निवासी अधिक्ता अनिल तिवारी ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर कर कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों में बाइस सितंबर को छपी खबर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। परिवाद के समर्थन में अधिवक्ता तेजबहादुर सिंह व श्रवण पांडेय ने भी अदालत में बयान दिया। साक्ष्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट यादव ने मौर्या के खिलाफ धारा 295 क भादवि का अपराध प्रथम दृष्टया साबित होना पाया। उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए 24 नवंबर तक सम्मन भेजने के आदेश दिए हैं।

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