UP News: आतिशबाजी के सामानों की बिक्री को लेकर एडवाइजरी जारी, दुकान को बनाने के लिए नहीं होना चाहिए कपड़े का प्रयोग

UP News दीपावली त्योहार में स्थाई व अस्थाई आतिशबाजी के सामानों की बिक्री के लिए विक्रय स्थलों पर अग्निसुरक्षा व्यवस्था के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। स्थायी दुकानें ब्रिक स्टोन व कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। दुकान में भंडारण का क्षेत्र नौ वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। स्थायी दुकान भूतल पर होनी चाहिए। भवन में आने-जाने के अलग-अलग दो द्वार होने चाहिए जो बाहर खुलते हों।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Wed, 01 Nov 2023 03:34 PM (IST) Updated:Wed, 01 Nov 2023 03:34 PM (IST)
UP News: आतिशबाजी के सामानों की बिक्री को लेकर एडवाइजरी जारी, दुकान को बनाने के लिए नहीं होना चाहिए कपड़े का प्रयोग
आतिशबाजी के सामानों की बिक्री को लेकर एडवाइजरी जारी, दुकान को बनाने के लिए नहीं होना चाहिए कपड़े का प्रयोग

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। दीपावली त्योहार में स्थाई व अस्थाई आतिशबाजी के सामानों की बिक्री के लिए विक्रय स्थलों पर अग्निसुरक्षा व्यवस्था के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। स्थायी दुकानें ब्रिक स्टोन व कंक्रीट की बनी होनी चाहिए।

दुकान में भंडारण का क्षेत्र नौ वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। स्थायी दुकान भूतल पर होनी चाहिए। भवन में आने-जाने के अलग-अलग दो द्वार होने चाहिए, जो बाहर खुलते हों।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि स्थाई आतिशबाजी दुकान बेसमेंट व प्रथम तल पर नहीं होगी। दुकान सड़क किनारे होनी चाहिए। अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके। दुकान में बैट्री, आयल लैंप नहीं होगा, जो स्पार्क पैदा करे।

दुकान के बाहर होना चाहिए सर्किट ब्रेकर

इलेक्ट्रिक वायरिंग सील्ड व मैकेनिकली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। मुख्य स्विच व सर्किट ब्रेकर दुकान के बाहर रहेगा। दुकानें प्रशासन की ओर से निर्धारित खुले व सुरक्षित स्थान पर ही लगाएं। दुकानें अज्वलनशील सामानों से बनेंगी।

दुकान को बनाने में टेंट, कनात, कपड़े का प्रयोग नहीं होगा। दुकानों के बीच लगभग तीन मीटर की दूरी रखें। एक पंक्ति में 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानों से 50 मीटर दूरी तक आतिशबाजी व प्रदर्शन नहीं होगा।

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दुकान में धूम्रपान पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाए। केरोसिन लैंप, लालटेन व मोमबत्ती न लगाएं। आतिशबाजी के सामानों का विक्रय बूढ़े, बच्चे, बीमार, आपराधिक प्रवृत्ति व दिव्यांग व्यक्ति की ओर से नहीं किया जाएगा।

दुकान के बाहर आपातकालीन/अग्निशमन केंद्र भिनगा का टेलीफोन नंबर-112, 9454418334, 9554418335 लाल रंग से अंकित कर ऐसे स्थान पर रखा जाय जहां से प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से दिखाई दे।

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