सीडीओ समेत 18 कोरोना संक्रमित मिले

जिले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शंभूनाथ तिवारी समेत 18 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 19 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में सक्रिय केस 223 हैं। कुल संक्रमितों की संख्या चार हजार हो गई है और 3745 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 11 Apr 2021 11:05 PM (IST) Updated:Sun, 11 Apr 2021 11:05 PM (IST)
सीडीओ समेत 18 कोरोना संक्रमित मिले
सीडीओ समेत 18 कोरोना संक्रमित मिले

जेएनएन, शामली। जिले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शंभूनाथ तिवारी समेत 18 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 19 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में सक्रिय केस 223 हैं। कुल संक्रमितों की संख्या चार हजार हो गई है और 3745 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं।

सीडीओ के अलावा उनके स्टेनो और स्वीप को-आर्डिनेटर डा. अजय बाबू शर्मा भी पाजिटिव मिले हैं। दरअसल, गुरुवार को ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक की रिपोर्ट पाजिटिव आई थी। उनके संपर्क में आने वालों की जांच कराई जा रही है। वहीं, शहर में मंडी मार्शगंज, विवेक विहार, कमला कालोनी, शांतिनगर, सीबी गुप्ता कालोनी, टंकी रोड निवासी एक-एक संक्रमित हैं। जलालाबाद निवासी तीन, कैराना निवासी दो, काबड़ौत, पांवटी कलां, दरगाहपुर निवासी एक-एक संक्रमित मिले हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि संक्रमितों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच होगी। कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। उधर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. सफल कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोविड चिकित्सालय में 12 मरीज हैं। सीडीओ को पहले चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, लेकिन शाम को उन्हें मेडिकल कालेज मेरठ रेफर किया गया है।

48 घंटे बंद रहेगा विकास भवन

मुख्य विकास अधिकारी शंभूनाथ तिवारी व उनके स्टेनो नमन कुमार तथा अजय कुमार कोविड पाजिटिव मिले हैं। कोविड पाजिटिव मिलने के कारण विकास भवन आगामी 48 घंटे तक बंद रहेगा। डीएम जसजीत कौर ने इसके लिए आदेश जारी किए है।

मुख्य चिकित्साधिकारी शामली कें मुताबिक, मुख्य विकास अधिकारी शंभूनाथ तिवारी, नमन कुमार स्टेनो व अजय कुमार 11 अप्रैल को कोविड-19 की जांच कराने पर पाजिटिव मिले है। इसके तहत डीएम जसजीत कौर ने आदेश दिए है। मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या से सहमत होते हुए जनहित में कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से विकास भवन कार्यालय को 48 घंटे के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा। इसके साथ ही 100 फीसद प्रभावित क्षेत्र का सैनिटाइज कराया जाएगा।

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