माल की चे¨कग में देरी पर जीएसटी पोर्टल पर दर्ज कराएं सूचना

शामली : इलेक्ट्रॉनिक-वे-बिल को विभागीय अधिकारी रास्ते में भी चेक कर सकेंगे। इसे चेक करने के प्रावधान

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jun 2017 11:26 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jun 2017 11:26 PM (IST)
माल की चे¨कग में देरी पर जीएसटी पोर्टल पर दर्ज कराएं सूचना
माल की चे¨कग में देरी पर जीएसटी पोर्टल पर दर्ज कराएं सूचना

शामली : इलेक्ट्रॉनिक-वे-बिल को विभागीय अधिकारी रास्ते में भी चेक कर सकेंगे। इसे चेक करने के प्रावधान जीएसटी के तहत बनाए गए हैं। यह राज्य के भीतर और बाहर जहां भी व्यापारी के माल का मूवमेंट होगा, वहां इसे अधिकारी चेक कर सकते हैं। माल चे¨कग में देरी होने से व्यापारी को नुकसान न हो इसके लिए जीएसटी में स्पष्ट किया गया है कि 30 मिनट से अधिक चे¨कग हुई तो व्यापारी जीएसटी पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

एक जुलाई से देश के सभी हिस्सों में जीएसटी लागू हो जाएगी। जीएसटी को लेकर व्यापारियों में कुछ भ्रम की स्थिति बनी थी, लेकिन आए दिन हो रही कार्यशाला, सोशल मीडिया और टोल फ्री नंबरों से मिल रही जानकारी से व्यापारी काफी हद तक लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे में विभिन्न शंकाओं, समस्याओं का समाधान मिलने से जीएसटी काफी हद तक बेहतर दिख रही है।

वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पीडी गुप्ता के मुताबिक, माल की खरीद के बाद इलेक्ट्रॉनिक-वे-बिल को रास्ते में अधिकारी चेक करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक बिल जीएसटी कॉमन पोर्टल से जारी होगा और इसे कंप्यूटर व इंटरनेट की मदद से जारी किया जाएगा। इसे चेक करने के प्रावधान बनाए गए हैं। राज्य के भीतर व बाहर के साथ ही माल के मूवमेंट होने की दशा में वहीं इसे चेक किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉनिक-वे-बिल को काम में लेने की एक निश्चित अवधि है। इस अवधि के कारण व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है कि वह एक निश्चित अवधि में माल को डिलीवर कर दें। माल चे¨कग के दौरान यदि अधिकारियों द्वारा 30 मिनट से अधिक देरी होती है तो व्यापारी इसकी सूचना जीएसटी पोर्टल पर दर्ज करा सकता है। जिससे अधिकारियों पर नैतिक दबाव की स्थिति रहेगी।

ट्रेनर जीएसटी व असिस्टेंट कमिश्नर पीडी गुप्ता ने बताया कि जीएसटी लागू होने जा रहा है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शंका के लिए वे उपलब्ध हैं।

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