कोर्ट ने युवक-युवती को बताया बालिग

मिलक नगर से सटे एक गांव निवासी व्यक्ति ने मंगलवार को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Sep 2020 12:57 AM (IST) Updated:Fri, 18 Sep 2020 12:57 AM (IST)
कोर्ट ने युवक-युवती को बताया बालिग
कोर्ट ने युवक-युवती को बताया बालिग

मिलक : नगर से सटे एक गांव निवासी व्यक्ति ने मंगलवार को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव निवासी एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। पुलिस ने दोनों को पकड़कर गुरुवार को बयान कराने के लिए कोर्ट भेज दिया। युवक और नाबालिग ने अपने बालिग होने के साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। इस पर न्यायालय ने दोनों को बालिग मानते हुए उन्हें स्वेच्छा से जीवन यापन करने की अनुमति दी। घटना नवदिया गांव की है।

गांव निवासी योगेंद्र मौर्य का तीन वर्ष से अपनी पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसकी भनक युवती के परिजनों को हुई तो उन्होंने युवती को चंडीगढ़ भेज दिया। युवती चंडीगढ़ में अपनी मां के पास रहने लगी। फोन पर युवती ने युवक को अपने चंडीगढ़ स्थित आवास का पता दे दिया। युवक चंडीगढ़ पहुंच गया। इसकी युवती के परिजनों को जानकारी होने पर उन्होंने युवक के परिवार वालों को सूचना दी। युवक के परिजनों उसे चंडीगढ़ से वापस घर ले आए। गांव वापस लौटने के बाद युवक और युवती की फोन पर बातें चलती रही। दोनों ने घर से फरार होने का फैसला किया। युवक चंडीगढ़ पहुंचा युवती उसके साथ घर से फरार हो गई। युवती की मां ने उसके पिता को फोन कर जानकारी दी। वहीं युवक युवती को चंडीगढ़ से गांव लेकर अपने घर पहुंचा। युवती के पिता मंगलवार को युवक के घर पहुंचे और पुत्री को नाबालिग बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। लेकिन युवती ने अपने पिता के साथ वापस घर लौटने से मना कर दिया। पिता कोतवाली पहुंचा और पुत्री को नाबालिग बताते हुए युवक के खिलाफ बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस युवक और युवती को हिरासत में लेकर उन्हें कोतवाली ले आई। मंगलवार को मेडिकल कराए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। दोनों ने स्वयं को बालिग बताते हुए शैक्षिक प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों को बालिग मानते हुए स्वेच्छा से जीवन यापन करने का फैसला सुनाया। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि युवती ने अपने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई है। दोनों बालिग हैं इसलिए युवक के परिजनों को बुलाकर युवती को युवक के साथ पुलिस सुरक्षा में भेज दिया जाएगा।

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