पंद्रह गांव कंटेनमेंट घोषित, आवाजाही पर रोक

जिले के जिन 15 गांवों में कोरोना संक्रमित केस मिले हैं उन सभी को जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन गांवों में अब न तो कोई बाहर जा सकेगा और न ही बाहर का कोई व्यक्ति गांव में प्रवेश करेगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 May 2020 10:12 PM (IST) Updated:Sat, 23 May 2020 10:12 PM (IST)
पंद्रह गांव कंटेनमेंट घोषित, आवाजाही पर रोक
पंद्रह गांव कंटेनमेंट घोषित, आवाजाही पर रोक

जेएनएन, पीलीभीत : जिले के जिन 15 गांवों में कोरोना संक्रमित केस मिले हैं, उन सभी को जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन गांवों में अब न तो कोई बाहर जा सकेगा और न ही बाहर का कोई व्यक्ति गांव में प्रवेश करेगा। इसी के साथ वहां सैनिटाइजेशन किया जाएगा। एक्टिव केस सर्च अभियान भी चलेगा।

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि ग्राम चंदोई, नावकूड़, न्यूरिया हुसैनपुर कस्बे के मुहल्ला तिगड़ी, खमरिया पंडरी, पिपरिया मंडन, गोपालपुर, लिलहर, रिछौला सबलपुर, सेहरामऊ उत्तरी, गोविदपुर, मल्लपुर, कबीरगंज, भिकारीपुर, डांग एवं उदयपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन गांवों में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके संपर्क में कुछ और लोगों के आ जाने की संभावना के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। कंटेनमेंट जोन में जन सामान्य का बाहर से अंदर एवं अंदर से बाहर आवागमन अगले आदेश तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

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