मुजफ्फरनगर दंगाः मंत्री-सांसद और विधायक समेत 15 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में पेश न होने पर अदालत ने मंत्री, सांसद और विधायक समेत 15 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

By Nawal MishraEdited By: Publish:Sat, 16 Dec 2017 06:00 PM (IST) Updated:Sun, 17 Dec 2017 10:59 AM (IST)
मुजफ्फरनगर दंगाः मंत्री-सांसद और विधायक समेत 15 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
मुजफ्फरनगर दंगाः मंत्री-सांसद और विधायक समेत 15 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

मुजफ्फरनगर (जेएनएन)। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में पेश न होने पर अदालत ने मंत्री, सांसद और विधायक समेत 15 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।  उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के गांव नगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत में भड़काऊ भाषण देने, धारा 144 के उल्लंघन समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पंचायत के बाद दंगा भड़क उठा था।

जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था उनमें भाजपा के मौजूदा थानाभवन विधायक व प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद डॉ. संजीव बालियान, बिजनौर सांसद कुंवर भारतेन्द्र सिंह, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेन्द्र सिंह, श्यामपाल चेयरमैन सहित 14 लोगों को नामजद किया गया था। सात सितंबर 2013 को नगला मंदौड़ में फिर पंचायत हुई थी। जिसमें विभिन्न धाराओं में गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा, सांसद कुंवर भारतेन्द्र सिंह, सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम तथा साध्वी प्राची सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था।

पंचायत को लेकर विभिन्न आरोपों में दर्ज मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम-2 मधु गुप्ता के न्यायालय में चल रही है। इस मामले में दर्ज मुकदमों में आरोपियों के खिलाफ समन जारी हुए थे। सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर तय कर दी गई थी। लेकिन आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने शनिवार को 15 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आरोपी पक्ष के वकील चन्द्रवीर सिंह ने सांसद डॉ. संजीव बालियान सहित 15 के गैर जमानती वारंट जारी होने की बात स्वीकार की।

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