मुरादाबाद में प्राण घातक हमले के दोषी सगे दो भाइयों की पांच साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा

आधी रात सोते समय चाकू और तमंचे से लैस होकर युवक पर हमला करने वाले सगे दो भाइयों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों से जुर्माने की राशि में से आठ हजारपीड़ित को देने का आदेश दिया है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Tue, 23 Mar 2021 09:25 AM (IST) Updated:Tue, 23 Mar 2021 09:25 AM (IST)
मुरादाबाद में प्राण घातक हमले के दोषी सगे दो भाइयों की पांच साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा
पांच साल बाद अपर जिला जज की अदालत ने सुनाई सजा।

मुरादाबाद, जेएनएन। आधी रात सोते समय चाकू और तमंचे से लैस होकर युवक पर हमला करने वाले सगे दो भाइयों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों से जुर्माने की राशि में से आठ हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया है।

सम्भल के नखासा थानाक्षेत्र में मुहल्ला कोट पूर्वी निवासी अंकित ने मार्च 2016 में तहरीर दी। नाखासा पुलिस को बताया मुहल्ले के ही रहने वाले भगवानदाव व उसका भाई गौरव उससे दुश्मनी रखते थे। दोनों जान से मारने की धमकी दे रहे थे। 16/17 मार्च 2016 की रात करीब डेढ़ बजे अंकित घर के बाहर ई-रिक्शा पर लेटा था। तमंचा व चाकू से भगवानदास और गौरव ने उसके उपर हमला बोल दिया। भगवानदास ने तमंचे से फायर झोंका। फायर मिस हो गया। अंकित पर चाकू से वार कर दिया गया। प्राण घातक हमले में वह बेहोश हो गया। पुलिस ने आरोपित गौरव और भगवानदास के खिलाफ प्राण घातक हमले का मुकदमा दर्ज दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज पंकज जायसवाल की अदालत में शुरू हुई। बचाव पक्ष ने सगे भाइयों पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य व मजबूत दलील कोर्ट में पेश की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों सगे भाइयों को दोषी मानते हुए पांच साल कठोर कारावास व पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। धारा 504 के तहत दर्ज मुकदमे में दोनों को छह माह और धमकी देने के मामले में एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएंं एक साथ चलने का आदेश कोर्ट ने दिया। जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा कोर्ट ने मुकर्रर की। जुर्माने की राशि में से आठ हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश कोर्ट ने दिया। शेष दो हजार रुपए राजकोष में जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया।

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