आजम खां के खिलाफ अदालत ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट, जानिए क्या है पूरा मामला Rampur News

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि सुनवाई के दौरान हाजिर न होने पर अदालत ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। 18 जनवरी को सुनवाई होगी ।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sun, 05 Jan 2020 07:10 AM (IST) Updated:Sun, 05 Jan 2020 07:11 AM (IST)
आजम खां के खिलाफ अदालत ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट, जानिए क्या है पूरा मामला  Rampur News
आजम खां के खिलाफ अदालत ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट, जानिए क्या है पूरा मामला Rampur News

रामपुर, जेएनएन। आचार संहिता के एक मुकदमे में हाजिर न होने पर अपर जिला जज षष्टम के न्यायालय ने सांसद आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आचार संहिता का यह मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। 

लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में  मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में आरोप है कि सांसद ने निर्धारित समय से अधिक देर तक रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। पुलिस ने सांसद और जिलाध्यक्ष के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पुलिस की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत ने मामले में सांसद व सपा जिलाध्यक्ष को समन जारी किए थे। सपा जिलाध्यक्ष ने अदालत में हाजिर होकर जमानत करा ली थी लेकिन, सांसद ने जमानत नहीं कराई। अदालत ने उनके खिलाफ जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी किए थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के भी आदेश दिए थे। शनिवार को इस मामले में सुनवाई थी लेकिन, सांसद अदालत में हाजिर नहीं हुए। 

आचार संहिता के दो मामलों में 16 को होगी सुनवाई

पूर्व सांसद जयाप्रदा और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर दर्ज हुए आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमों में भी अदालत ने सांसद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। इन मुकदमों की सुनवाई 16 जनवरी को होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां ने भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर शाहबाद कोतवाली में उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा शाहबाद क्षेत्र में ही प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी अशोभनीय टिप्पणी करने पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी।  सांसद को सुनवाई के लिए अदालत ने समन जारी किए। वह अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए थे। शनिवार को दोनों मामलों में सुनवाई हुई लेकिन, वह हाजिर नहीं हुए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि दोनों मामलों में अदालत ने फिर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। दोनों मामलों में 16 जनवरी को सुनवाई होगी।

सेना पर विवादित बयान मामले में मांगा समय

सेना पर विवादित बयान देने के मामले में  भी शनिवार को सुनवाई थी, लेकिन सांसद अदालत में हाजिर नहीं हुए। हालांकि उनके अधिवक्ता द्वारा समय मांग लिया गया। अदालत अब इस मामले में भी 16 जनवरी को सुनवाई करेगी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सांसद आजम खां के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सांसद पर सेना के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अदालत ने सांसद को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे। शनिवार को सुनवाई के दौरान सांसद अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि भाजपा नेता कोर्ट में हाजिर हुए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से पुलिस की चार्जशीट पर आपत्ति दाखिल की गई है। इस मामले में सांसद के अधिवक्ता की ओर से चार्जशीट का अध्ययन करने के लिए समय की मांग की गई है। इस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई में सांसद को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। 

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