fake petrol पर प्रशासन सख्‍त, नौ पेट्रोल पंपों से भरे गए नमूने Meerut News

शहर के पेट्रोल पंपों पर मिलावटखोरी घटतौली और मशीन टैम्परिंग को लेकर प्रशासन ने भी अपना रवैया सख्‍त कर लिया है। नौ पेट्रोल पंपों से नमूनों को लिया गया है।

By Prem BhattEdited By: Publish:Sat, 07 Sep 2019 11:46 AM (IST) Updated:Sat, 07 Sep 2019 11:46 AM (IST)
fake petrol पर प्रशासन सख्‍त, नौ पेट्रोल पंपों से भरे गए नमूने Meerut News
fake petrol पर प्रशासन सख्‍त, नौ पेट्रोल पंपों से भरे गए नमूने Meerut News

मेरठ, जेएनएन। fake petrolपेट्रोल पंपों पर मिलावटखोरी, घटतौली और मशीन टैम्परिंग को लेकर छापेमारी जारी है। शुक्रवार को आपूर्ति विभाग, बाट एवं माप विभाग और तेल कंपनी के प्रतिनिधियों की तीन टीमों ने नौ पेट्रोल पंपों पर जांच की। पेट्रोल और डीजल के नमूने लिए। ये जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाएंगे।

इन पंपों से लिया गया सैंपल
हापुड़ रोड स्थित राकेश सर्विस स्टेशन, यूनिवर्सिटी रोड स्थित सिंह फिलिंग स्टेशन, प्रभात नगर में बेस्ट फ्यूल पेट्रोल पंप पर टीम पहुंची। भूड़बराल दिल्ली रोड पर राज सर्विस स्टेशन, कैंट में मेरठ ऑटोमोबाइल कंपनी पेट्रोल पंप पर भी छापे मारे गए। वहीं, सिवालखास में हमारा पंप, रुड़की रोड पर फेडरल ऑटो स्टोर्स, मोहकमपुर में किशन फिलिंग सेंटर और हापुड़ रोड में नंबरदार पेट्रोलियम पर टीम पहुंची। जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम समेत बाट एवं माप विभाग के अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शुद्धता, घटतौली और मशीन टैम्परिंग की जांच की।

हिरासत बढ़ाकर 17 सितंबर की
मिलावटी पेट्रोल बनाकर बेचने में फंसे आरोपितों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 17 सितंबर कर दी गई है। उधर, पुलिस विधिक राय लेकर आरोपितों पर रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। अभियोजन के मुताबिक, 20 अगस्त को पुलिस ने परतापुर थाना क्षेत्र में छापा मारकर पारस केमिकल और गणपति पेट्रोकैम के गोदामों से दो लाख लीटर मिलावटी पेट्रोल पकड़ा था। पुलिस ने उक्त पेट्रोल बनाकर बेचने के आरोप में 11 लोगों को जेल भेज दिया। विवेचक ने चार सितंबर को अदालत के प्रार्थना पत्र दिया।

एसएसपी बोले, आरोपितों पर कड़ा एक्‍शन
बताया कि राजीव जैन पुत्र श्रीपाल जैन निवासी महावीर जी नगर, श्वेत सचदेवा पुत्र प्रेमसागर सचदेवा निवासी पंजाबी बाग, उमेश राय पुत्र राज बहादुर, निवासी टीपी नगर और तपसीराम पुत्र पाबरू राम निवासी गुप्ता कॉलोनी पर धारा 467, 468, 471 व 120बी आईपीसी की बढोत्तरी करने की अर्जी न्यायालय में दी गयी थी। अभियोजन अधिकारी अलहिना ने बताया कि इस मामले में चारों आरोपियों पर छह सितंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड दिया गया। उसके बाद सभी को अदालत से जेल भेज दिया। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन पर रासुका लगाने के लिए विधिक राय ली जा रही है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है। एसआइटी ने भी दोनों फर्म के रिकार्ड की पड़ताल शुरू कर दी है। 

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