कोचिंग सेंटरों को लेनी होगी एनओसी..वरना होगी कड़ी कार्रवाई
संचालित व्यवसायिक कोचिंग सेंटरों को अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के बाद फायर ब्रिगेड से एनओसी लेनी जरुरी है। मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा उपकरण न होने पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई भी तय है।
मेरठ । संचालित व्यवसायिक कोचिंग सेंटरों को अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के बाद फायर ब्रिगेड से एनओसी लेनी जरुरी है। मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा उपकरण न होने पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई भी तय है। एक-एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे सैंकड़ों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोई हादसा होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, इससे छुटकारा पाने के लिए फायर ब्रिगेड अपने को सुरक्षित लेकर चल रहा है।
कुछ दिन पूर्व गुजरात के सूरत शहर में चौथी मंजिल पर स्थित एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से एक टीचर समेत कई बच्चों की जान चली गई। इसी से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। पिछले कई दिनों से शहर के कोचिंग सेंटरों पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी औचक निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच कर रहे हैं। पहले चरण के निरीक्षण में 14 सेंटरों में खामियां पाई गई, जिनको नोटिस जारी किया गया, वहीं दूसरे चरण के निरीक्षण में दस और सेंटरों में मानकों की कमी पाई गई। ऐसे में फायर ब्रिगेड के अधिकारी कोई बड़ी चूक न हो, उससे पहले ही मानकों के अनुसार कोचिंग सेंटरों पर अग्नि शमन उपकरण सुनिश्चित करने और उनका रखरखाव सही पाने पर एनओसी जारी करने का कार्य करने जा रहा है।
इनका कहना है
- कॉमर्शियल बिल्डिंगों में व्यावसायिक कोचिंग सेंटर संचालित हैं, जहां सैंकड़ों बच्चे सुबह से रात तक शिफ्टों में पढ़ते हैं। सेंटरों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण होने जरूरी हैं। जिनके पास नहीं होंगे, उन्हें सेंटर चलाने की एनओसी नहीं दी जाएगी। जांच में जिनके उपकरण खराब पाए गए, उनकी एनओसी निरस्त कर कार्रवाई होगी।
- अजय शर्मा, सीएफओ।
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