18 से 10 हजार में बेचते थे मौत का सामान

मेरठ: मवाना थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से सात अवैध पिस

By JagranEdited By: Publish:Sat, 22 Apr 2017 01:59 AM (IST) Updated:Sat, 22 Apr 2017 01:59 AM (IST)
18 से 10 हजार में बेचते थे मौत का सामान
18 से 10 हजार में बेचते थे मौत का सामान

मेरठ: मवाना थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से सात अवैध पिस्टल एवं बड़ी संख्या में कारतूस तथा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह 18 से 20 हजार रुपये में आसपास के क्षेत्रों में अवैध पिस्टल की सप्लाई करते थे।

ऐसे पकड़ी फैक्ट्री

थाना मवाना पुलिस ने कुलदीप को 32 बोर पिस्टल के साथ में गुरुवार को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया कि यह पिस्टल उसने मोहल्ला मजीदनगर गाड़ो वाली मस्जिद के पास से शमशाद व यूसुफ से 20 हजार में खरीदी थी। इसको वह मवाना क्षेत्र के गांवों में बेचता है। अब तक आसपास के गांवों में 25 से ज्यादा पिस्टल बेच चुका है। मवाना पुलिस ने थाना लिसाड़ी गेट पुलिस और कुलदीप को साथ लेकर मोहल्ला मजीदनगर में शमशाद के मकान पर दबिश दी। जहां 7 अवैध पिस्टल, कारतूस व उपकरण आदि बरामद किए।

पुलिस लाईन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी देहात श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि मौके से यूसुफ को गिरफ्तार किया। जबकि अभियुक्त शमशाद व कय्यूम फरार हो गए। यूसुफ शातिर किस्म का अपराधी है। यह थाना इंचौली एवं थाना सेक्टर-39 नोएडा से अवैध शस्त्र निर्माण के मामले में जेल जा चुका है। यूसुफ ने पूछताछ में बताया कि वह पिस्टल को बना कर बेचने का कार्य लावड़ कस्बे में अपने घर से ही करता है। वहीं, 18 से 22 हजार रुपये तक पिस्टल की बिक्री करता था। एएसपी अंकित मित्तल के नेतृत्व में मवाना पुलिस टीम ने फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया है। एसएसपी जे. रविंदर गौड़ ने पुलिस टीम को पांच हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

यह हुए गिरफ्तार

यूसुफ पुत्र रमजान निवासी मो. छोटा बाजार कस्बा लावड़ थाना इंचौली, लिसाड़ी गेट, इंचौली व थाना सेक्टर 39 नोएडा में तीन मुकदमें दर्ज हैं। कुलदीप पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम खेड़ी थाना दौराला, लिसाड़ी गेट व थाना मवाना में मुकदमा दर्ज है। फरार अभियुक्त शमशाद पुत्र इस्लाम निवासी मजीदनगर निकट गाडो वाली मस्जिद थाना लिसाड़ी गेट व क्य्यूम पुत्र अज्ञात निवासी हुमांयुनगर पर एक-एक मुकदमा धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम के तहत दर्ज है।

यह सामान हुआ बरामद

सात पिस्टल 32 बोर, 10 कारतूस 32 बोर, दो मैगजीन, दो बेरल, 21 पाइप बोल्ट समेत व 50 पीस लोहा पत्ती आदि बरामद हुए हैं।

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