हत्या के मामले में दंपती को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता महोबा वर्ष 2014 में हुए हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दंपती को आजीवन क

By JagranEdited By: Publish:Fri, 28 Jan 2022 05:30 PM (IST) Updated:Fri, 28 Jan 2022 05:30 PM (IST)
हत्या के मामले में दंपती को आजीवन कारावास की सजा
हत्या के मामले में दंपती को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, महोबा : वर्ष 2014 में हुए हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दंपती को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मामना निवासी हरिश्चंद्र पुत्र राजाराम ने 13 नवंबर 2014 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके पिता व चचेरे भाई कल्लू उर्फ जयपाल के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। एक मुकदमे में उनकी जीत भी हुई थी। इससे कल्लू उनसे दुश्मनी मानता था। बताया था कि 13 नवंबर को उसके पिता राजाराम खेत पर थे तभी उसी समय कल्लू, उसका पिता व पत्नी ऊषा खेत पर पहुंच गई और विवाद होने लगा। हरिश्चंद्र ने बताया कि विवाद के बाद पिता अपने खेत के आगे साधू नाऊ के खेत में एक बंधी पर बैठ गए। तभी कल्लू, उसकी पत्नी व पिता आए और गाली गलौज करने लगे। इसी बीच कल्लू ने पिता को गोली मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हरिश्चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने कल्लू उर्फ जयपाल पुत्र जवाहर, जवाहर व ऊषा पत्नी कल्लू के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2016 अवनीश कुमार राय ने अपना फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले के विचारण दौरान जवाहर की मौत हो गई थी। वहीं कल्लू व उसकी पत्नी ऊषा पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई गई। कल्लू व ऊषा को आजीवन कारावास के साथ ही 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्त कल्लू को आयुध अधिनियम में भी चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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