कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में चार वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, महोबा : दंपती पर कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में न्यायालय एफटीसी ने

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 May 2018 11:20 PM (IST) Updated:Mon, 21 May 2018 11:20 PM (IST)
कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में चार वर्ष का कारावास
कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में चार वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, महोबा : दंपती पर कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में न्यायालय एफटीसी ने आरोपित को चार वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।

शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पालीवाल ने बताया कि घटना 13 फरवरी 2015 की है। थाना कबरई क्षेत्र के छानीकला गांव का निवासी सुनील नामदेव अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। तभी देर रात करीब 12 बजे गांव का ही सतीश ¨सह सुनील के घर के बगल की छत से उसके कमरे में घुस गया। वह एक चिपकाने वाला लोशन लिए था और सुनील की आंखों में डाल दिया। जिससे वह जाग गया और चिल्लाना शुरू किया तो सतीश ने सुनील पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। शोरगुल सुनकर उसकी पत्नी इंदिरा भी जाग गई और पति का बचाव करने पर आरोपित ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। इसके बाद आसपास मौजूद लोग एकत्र हो गए तो आरोपी छत फांदकर भाग निकला। घटना के अगले दिन कबरई थाने में आरोपित सतीश ¨सह पुत्र इंद्रपाल ¨सह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला न्यायालय में चला और एडीजे एफटीसी सुरेंद्र नाथ ने आरोपित पर दोष सिद्ध पाए जाने पर अपना फैसला सुनाया। सतीश को चार वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मुकदमे में शासकीय अधिवक्ता के रूप में पैरवी प्रमोद कुमार पालीवाल ने की।

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