ड्यूटी के समय अब रील्स, यू ट्यूब नहीं देख सकेंगे UP Police, सोशल मीडिया पॉलिसी- 2023 किए गए लागू

सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म को सरकारी कार्य के दौरान यूपी पुलिस अब इस्तेमाल नहीं कर सकती है। कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी -2023 लागू किए गए। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के वीडियो रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यू ट्यूब चैनललेक्चरवेबिनार से कमाई पर प्रतिबंध लगाया गया।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Thu, 09 Feb 2023 01:39 AM (IST) Updated:Thu, 09 Feb 2023 07:15 AM (IST)
ड्यूटी के समय अब रील्स, यू ट्यूब नहीं देख सकेंगे UP Police, सोशल मीडिया पॉलिसी- 2023 किए गए लागू
यूपी पुलिस के अफसरों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी -2023 लागू किए गए।

लखनऊ, जेएनएन। यूपी पुलिस के अफसरों, कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी -2023 लागू किए गए। नियम के अनुसार सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई।

ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के वीडियो, रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यू ट्यूब चैनल,लेक्चर,वेबिनार से कमाई पर प्रतिबंध लगाया गया। कार्य के दौरान व बाद में भी अपने कार्यालय एवं कार्यस्थल पर वर्दी में वीडियो/रील्स इत्यादि बनाने अथवा किसी भी कार्मिक द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट पर भी रोक लगा दी गई।

ड्रीलिंग की वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर लगी रोक 

नियम के अनुसार, थाना/पुलिस लाईन के निरीक्षण एवं पुलिस ड्रिल/फारिंग में भाग लेने का व्यक्तिगत तौर पर लाइव टेलीकास्ट करने पर रोक लगा दी गई है। नियम के मुताबिक, सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म पर पुलिस कार्मिकों द्वारा ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी, जो उन्हें अपनी विभागीय नियुक्ति के कारण प्राप्त हुई हो।

सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल नहीं कर सकते पुलिस 

इसके अलावा किसी भी गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षर रिपोर्ट अथवा पीड़ित के प्राथना-पत्र को सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म पर नहीं डाला जाएगा। नियम के अनुसार, किसी भी यौन शोषित पीड़िता की पहचान सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म पर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। नियमानुसार, पुलिस कार्मिक सरकारी सोशल मीडिया एकाउंट को अपने व्यक्तिगत मोबाइल पर लॅागइन नहीं करेंगे। पुलिस कार्मिकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म पर किसी भी व्यक्ति को ट्रोल अथवा बुली नहीं किया जाएगा।

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