Ayodhya Case: अयोध्‍या ढांचा विध्वंस मामले में साध्वी ऋतंभरा बोली- मैं दोषी नहीं हूं, अगली सुनवाई दो को

Ayodhya Case अयोध्‍या ढांचा ध्वंस मामले में सीबीआइ कोर्ट में पेश हुईं साध्वी ऋतंभरा। कहा-पीढियों की गुलामी की अभिव्यक्ति को राम मंदिर आंदोलन ने दी थी वाणी।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Mon, 29 Jun 2020 12:31 PM (IST) Updated:Mon, 29 Jun 2020 06:34 PM (IST)
Ayodhya Case: अयोध्‍या ढांचा विध्वंस मामले में साध्वी ऋतंभरा बोली- मैं दोषी नहीं हूं, अगली सुनवाई दो को
Ayodhya Case: अयोध्‍या ढांचा विध्वंस मामले में साध्वी ऋतंभरा बोली- मैं दोषी नहीं हूं, अगली सुनवाई दो को

लखनऊ, जेएनएन। Ayodhya Case: साध्वी ऋतंभरा ने 1992 के अयोध्या ढांचा ध्वंस मामले में कहा कि उनका ध्वंस को लेकर कोई दोष नहीं है। वह विवादित ढांचा ध्वंस मामले में सोमवार को सीबीआइ की विशेष कोर्ट में पेश हुईं। मीडिया से उन्होंने कहा कि उस वक्त एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ था। इसमें लोगों के भीतर अपनी वर्षों की मानसिक गुलामी से आजाद होने की भावना थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह सब कुछ हुआ। लेकिन, वह खुद इस मामले में दोषी नहीं है। उन्होंने कहा यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए बहुत कुछ नहीं कह सकती हैं।

अयोध्या में जल्द बनेगा भव्य राम मंदिर

साध्वी ऋतंभरा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। बहुत जल्दी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। किसी भी देश की प्रणासत्ता उसकी आस्था होती है। सालों तक कुठाराघात सहने के बावजूद भारतीयों ने अपनी आस्था को जीवित रखा। राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने समाज के अंदर भरी भावनाओं को वाणी प्रदान की थी। अभी आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की इजाजत भी दी है। ये एक सुखद अहसास है। कोई भी देश इतने सालों तक गुलामी झेलने के बाद अपनी अभिव्यक्ति करता है। कोर्ट में उनका क्या पक्ष होगा, इस संबंध में साध्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। 

बीते शुक्रवार को आरोपित पवन पांडेय का बयान दर्ज होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। उनके वकील ने न्यायालय में बीमारी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। उनके वकील ने बताया कि बुखार आने के चलते पवन पांडेय कोर्ट में नहीं उपस्थित नहीं हो सके। लिहाजा, अदालत ने आदेश दिया है कि जब भी उन्हें तलब किया जाएगा। वह अदालत में उपस्थित होंगे। 

अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को

अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस मामले में सोमवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में साध्वी ऋतंभरा का बयान दर्ज किया गया। वहीं, सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर को दो दिन के लिए बंद करने का आदेश आने के बाद विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तिथि तय की है। साथ ही शेष आरोपितों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है।

इससे पहले साध्वी ऋतंभरा कोर्ट में उपस्थित हुईं, जबकि अन्य आरोपितों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई। कोर्ट ने साध्वी ऋतंभरा का बयान दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में 2 जुलाई की तारीख तय की। साथ ही आदेश में कहा है कि सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ध्रुव स‍िंंह के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते जिला जज ने कोर्ट परिसर को बंद कर सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है। कहा गया है कि अयोध्या प्रकरण की सुनवाई कर रही कोर्ट पुराने हाईकोर्ट परिसर में है। लिहाजा, यह परिसर भी दो दिन के लिए बंद रहेगा और मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।

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