राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया पर आरटीओ से मारपीट का मुकदमा दर्ज
राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया पर आरटीओ से मारपीट का मुकदमा दर्ज
लखनऊ। आरटीओ को अपने जन सम्पर्क कार्यालय बुलाकर मारपीट करने के आरोपी बेसिक शिक्षा व बाल विकास पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया समेत तीन लोगो के खिलाफ शनिवार को कटरा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की है। बारह जून को सुबह साढ़े दस बजे राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया और उनके पीआरओ ने फोन करके आरटीओ चुन्नीलाल को स्टेशन रोड स्थित मंत्री के जनसंपर्क कार्यालय बुलाया था। यहां एक लिपिक को कार्यभार ग्रहण न कराने के लिए आरटीओ पर दबाव बनाया गया। कोर्ट के आदेश को दिखाते हुए आरटीओ ने मंत्री की बातों को मानने से इंकार कर दिया था। आरोप है कि मंत्री ने आदेश की कापी को फाड़ दिया और आरटीओ के साथ गाली गलौज, हाथापाई व मारपीट की । बारह जून को ही आरटीओ ने इस घटना की तहरीर कटरा कोतवाली में दी लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न करने पर आरटीओ ने बीस जून को सीजेएम के कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इस पर गुरुवार को तत्कालीन सीजेएम राजेश भारद्वाज ने इस मामले में राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया उनके पीआरओ डा.अरङ्क्षवद श्रीवास्तव व एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश के अड़तालिस घंटे बाद कटरा कोतवाली पुलिस ने शनिवार दोपहर में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की।