Mini LockDown in UP : प्रदेश में शनिवार व रविवार हाट-बाजार बंद, खुलती रहेंगी दुकानें व फल-सब्जी मंडियां

Mini LockDown in UP उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने साप्ताहिक बंदी और अन्य दिनों में दुकान-बाजार खोलने के लिए सरकार की संशोधित गाइडलाइंस जारी की है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Publish:Tue, 14 Jul 2020 02:57 PM (IST) Updated:Tue, 14 Jul 2020 10:41 PM (IST)
Mini LockDown in UP : प्रदेश में शनिवार व रविवार हाट-बाजार बंद, खुलती रहेंगी दुकानें व फल-सब्जी मंडियां
Mini LockDown in UP : प्रदेश में शनिवार व रविवार हाट-बाजार बंद, खुलती रहेंगी दुकानें व फल-सब्जी मंडियां

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार की चेन तोड़ने के लिए सरकार में मिनी लॉकडाउन के लिए जारी अपने आदेश में बड़ा संशोधन किया है। अब हर सप्ताह में 55 घंटे के मिनी लॉकडाउन में सरकारी कार्यालय ही बंद रहेंगे, अन्य आवश्यक सेवा जारी रहेंगी, बैंक भी खुलेंगे। सभी बाजार, हाट या मार्केट अब अपनी साप्ताहिक बंदी में खुलेंगे, बाकी सब शनिवार और रविवार को बंद रहेगा।

कोरोना संक्रमण और संचारी रोगों का प्रसार रोकने को लागू की गई साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था के लिए शासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि शनिवार और रविवार को हाट-बाजार तो पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं के साथ ही दुकानें और फल व सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। हां, पांच सामान्य दिनों के लिए दुकान-बाजार खोलने के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था बनाई है कि प्रदेशभर में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान व्यापक स्तर पर लगातार चलाया जाए। इसके लिए शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के निर्देश दिए हैं। पिछले शनिवार और रविवार को बंदी की तो लॉकडाउन जैसी स्थिति रही। आर्थिक गतिविधियां और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखा गया था। इसे लेकर कई जगह असमंजस की स्थिति भी थी। इसे देखते हुए मंगलवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने दो दिन की बंदी और पांच दिन की व्यवस्था के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है।

प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने साप्ताहिक बंदी और अन्य दिनों में दुकान-बाजार खोलने के लिए सरकार की संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। बाजार व हाट सामान्य बंदी वाले दिन खुले रहेंगे जबकि शनिवार व रविवार को बंदी रहेगी। इससे पहले सरकार ने पहले 55 घंटे की बंदी में फल, सब्जी मंडी और परिवहन निगम की बसों पर भी प्रतिबंध लगाया था, जो अब हटा दिया गया है। धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलते रहेंगे। सब्जी और फल की मंडियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शहरी और ग्रामीण विभाग में IT और ITS की सेवाएं जारी रहेंगी। उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं होगा। परिवहन निगम की बसें शनिवार-रविवार को भी चलेंगी। रेलवे के मूवमेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

बंदी के लिए इन निर्देशों का करना होगा पालन प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं और बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे। शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। बाकी दिनों में यह सभी सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार के साप्ताहिक हाट-बाजार अन्य पांच में से किसी भी दिन लगाए जा सकते हैं। सब्जी व फलों की सभी मंडियां और दुकानें यथावत खुली रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल शारीरिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के साथ खुले रह सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आइटी से जुड़े उद्योग सहित सभी औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे। सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्य रूप से स्थापित की जाएंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी। रेलवे, परिवहन निगम की बसों का आवागमन, घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए जरूरत पर बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। किनारे के ढाबे और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सभी बड़े निर्माण कार्य चालू रहेंगे। इसमें निजी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। पुलिस टीम, यूपी-112 द्वारा पेट्रोलिंग कर व्यवस्था का पालन कराया जाएगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा सफाई, सैनिटाइजेशन व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

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