हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को क‍िया तलब, मांगी सफाई पर र‍िपोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि नगर आयुक्त स्वयं उपस्‍थ‍ित होकर बतायें कि शहर की साफ सफायी इत्यादि के लिए क्या किया जा रहा है।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Thu, 25 Apr 2019 09:37 PM (IST) Updated:Thu, 25 Apr 2019 09:37 PM (IST)
हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को क‍िया तलब, मांगी सफाई पर र‍िपोर्ट
हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को क‍िया तलब, मांगी सफाई पर र‍िपोर्ट

लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी को शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पर स्पष्टीकरण देने के लिए शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है । यह आदेश जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस सौरभ लवानिया की बेचं ने नगर निगम की ओर से स्वयं नगर आयुक्त के जरिये दाखिल एक रिट याचिका पर सुनवायी करते हुए पारित किया। 

दरअसल अपनी याचिका में नगर आयुक्त ने जिला उपभाेेक्ता फोरम की ओर से पारित एक आदेश को चुनौती दी है जिसमें फोरम ने शहर में फैली गंदगी, छुटटा जानवर, खुले सीवर टैंक, मच्छरों के प्रकोप, टूटी सड़कें व सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण जैसी तमाम जन समस्याओं के लिए नगर निगम को दोषी मानते हुए नगर आयुक्त को आदेश दिया था कि वह अपने एक वर्ष का वेतन शिकायतकर्ता को दें।

रिट याचिका में कहा गया कि उपभोक्ता फोरम इस प्रकार का आदेश पारित नहीं कर सकता क्येांकि यह उसके क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है। याचिका पर सुनवायी के दौरान ने कहा कि नगर आयुक्त स्वयं बतायें कि शहर की साफ सफायी इत्यादि के लिए क्या किया जा रहा है।

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