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पूर्व पालिकाध्यक्ष फातिमा जबी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, सफाई मशीन चोरी के मामले में चल रहा है मुकदमा

पालिका की चर्चित सफाई मशीन चोरी मामले में फंसी पूर्व पालिकाध्यक्ष फातिमा जबी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने वर्ष 2022 में जौहर यूनिवर्सिटी से पालिका की चोरी हुई सफाई मशीन बरामद की थी। मशीन के टुकड़े करके उन्हें गड्ढे में दबाया गया था। चोरी की मशीन जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद होने पर पुलिस ने आजम खां अब्दुल्ला समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Published: Mon, 29 Apr 2024 07:51 PM (IST)Updated: Mon, 29 Apr 2024 07:51 PM (IST)
पूर्व पालिकाध्यक्ष फातिमा जबी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज।

जागरण संवाददाता, रामपुर। पालिका की चर्चित सफाई मशीन चोरी मामले में फंसी पूर्व पालिकाध्यक्ष फातिमा जबी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। 

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पुलिस ने वर्ष 2022 में जौहर यूनिवर्सिटी से पालिका की चोरी हुई सफाई मशीन बरामद की थी। मशीन के टुकड़े करके उन्हें गड्ढे में दबाया गया था। चोरी की मशीन जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद होने पर पुलिस ने आजम खां, अब्दुल्ला समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 

बाद में पुलिस को पता चला कि मशीन से संबंधित अभिलेख पालिकाध्यक्ष के कहने पर दो कर्मचारी जला रहे हैं। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को अभिलेख जलाने के आरोप में पकड़ लिया था। 

इस मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष व कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। साथ ही पुलिस ने पालिका का लेखा विभाग कार्यालय भी सील कर दिया था। इसी मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष ने पहले अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे न्यायालय ने 29 अप्रैल तक के लिए मंजूर कर लिया था। 

सोमवार को अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने पर पूर्व पालिकाध्यक्ष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा के अनुसार न्यायालय ने आपत्ति पर सुनवाई के बाद पूर्व पालिकाध्यक्ष की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।


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